Rajasthan education department: राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। आगामी शिक्षा सत्र को देखते हुए विभाग ने निजी स्कूलों को दुकान से यूनिफॉर्म एवं पुस्तकों की खरीद के लिए अभिभावकों पर दबाव ना डालने के निर्देश दिए है। जारी आदेश के अनुसार यदि कोई स्कूल संचालक किसी बच्चे के अभिभावक पर दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। 

जारी दिशा-निर्देशों का होना चाहिए पालन 
गौरतलब है कि प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में निजी स्कूल संचालक की ओर से अभिभावकों पर एक ही विक्रेता से पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते एवं जुराब आदि खरीदने का दबाव बनाया जाता है। इससे अभिभावक भी स्कूल संचालक द्वारा बताई गई दुकान से ही वस्तुओँ की मजबूरन खरीदी करते है। कई बार शिक्षा विभाग के पास ऐसी शिकायतें दर्ज हुई है जिसमें स्कूल संचालक की ओर से अभिभावकों पर कई प्रकार का दबाव बनाया जाता है। इस समस्या को देखते हुए अब विभाग ने निर्देश जारी किए है, जिसमें पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य सामान की विक्रय के लिए विभागीय दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 

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निर्देश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई– रामगोपाल शर्मा
इसके अलावा पुस्तकों की सूची मय प्रकाशक और विक्रेताओं के नाम विद्यालय की वेबसाइट व सूचना पटल पर नियमानुसार प्रदर्शित किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रामगोपाल शर्मा ने कहा कि अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान एक ही पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने के लिए किसी भी अभिभावक पर दबाव बनाता है या नियमानुसार पुस्तक विक्रेता के नाम शाला की वेबसाइट और सूचना पटल पर प्रकाशित नहीं करता है तो संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

नोडल अधिकारी की हुई नियुक्ति
बता दें कि जिले के निजी विद्यालयों द्वारा दिशा-निर्देशों की पालना और पर्यवेक्षण के लिए राउमावि हाडला भाटियान के प्रधानाचार्य शिवशंकर को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।