RSSB: इन दिनों राजस्थान में शिक्षा जगत को चुस्त - दुरूस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल में कोचिंग संचालक के लिए गाइडलाइन बनाई गई थी तो वहीं, अब प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन करने वालों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन मंडल (RSSB) ने भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत अब आवेदन करते समय ही आवेदक को डिग्री, मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्रों की जानकारी देनी हेगी। अगर अभ्यर्ती ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपात्र मान लिया जाएगा।
चेयरमैन अलोक ने दी जानकारी
राजस्थान कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष अलोक राज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि अब आवेदन के समय की आपको डिग्रियों की जानकारी देनी होगी। पहले दस्तावेज सत्यापन के समय डिग्रियां मांगी जाती थी जिससे अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने का मौका और समय मिल जाता था।
क्यों बनाया गया ये नियम?
बताते चलें बोर्ड ने भर्ती भरीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अभी तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं होती थी लेकिन फ़र्ज़ी जानकारी भर देते थे। प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के बाद दस्तावेज सत्यापन से पहले पोर्टल पर करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता था। तब सिलेक्ट अभ्यर्थी भर्जी डिग्री लेकर आ जाते थे। इसी को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए।
फर्जी दिव्यांग पत्रों के लिए भी नियम
बता दें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी दिव्यांग पत्रों के लिए भी नियम बना दिए हैं। अब अभ्यर्थी दिव्यांग कैटेगरी में आवेदन करते हैं और किसी कारणवश वहां अपात्र पाए जाते हैं तो वे अन्य किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाएंगे। जानकारी के मुताबिक़ 15 प्रतिशत दिव्यांग वाले छात्र भी 50 फीसदी का फर्जी दिव्यांग प्रमाण लगा रहे हैं। अभ्यर्थी जिला स्वास्थ्य विभाग से ग़लत प्रमाण पत्र कैसे बनवा लेते हैं, इसकी भी बोर्ड जाँच करेगा।