Chief Minister Kanyadan Scheme: राजस्थान की बेटियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए है। बता दें कि पहले इस योजना के लिए आवेदन करने की अवधि 6 महीने निर्धारित थी, जिसे बदलकर अब 12 महिने कर दिया गया है। इसका मतलब है प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियां अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पूरे साल तक आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को विभागीय पोर्ट पर जाकर या ई-मित्र केंद्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। इस संबंध में . सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नूतन कुमार शर्मा ने कहा कि योजना के अंतर्गत आवेदक शादी की तारीख से करीब एक महीने पहले या विवाह के एक साल के अंदर आवेदन कर सकेंगे। साथ ही इस योजना का लाभ वे भी उठा सकेंगे जो समय सीमा खत्म होने की वजह से वंचित रह जाते थे।
इतनी मिलेगी राशि
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राजस्थान सरकार की ओर से कमजोर वर्ग के लोगों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें गहने, कपड़े व अन्य संबंधित समान के लिए सरकार द्वारा 40 हजार रूपए तक की सहायता राशि दी जाती है।
योजना के लिए कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
सहायक निदेशक नूतन कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए दुल्हन के परिवार को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिर्वाय है। साथ ही दुल्हन की उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास किसी और आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। वही दुल्हन कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए।
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