Fencing Scheme Rajasthan: बारिश का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो बेमौसम बरसात से हो या फिर पशुओं से। कई बार पशु किसानों की फसलों को नष्ट कर देते हैं और उनकी महीनों की मेहनत में पानी फिर जाता है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार किसानों को खेतों की सुरक्षा हेतु सब्सिडी देती है। इसके लिए अलग - अलग योजनाएं चलाती है। जिनमें से एक कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग की तारबंदी योजना है। जिसके तहत किसानों को 56 हजार रुपए तक का अनुदान मिलता है।
क्या है तारबंदी योजना?
राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को अपने फसलों को नीलगाय, जंगली पशुओं तथा निराश्रित पशुओं के नुक़सान से बचाने के लिए सब्सिडी देती है। इसके लिए किसान को अपने खेत में तारबंदी करनी होती है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को 21 जुलाई, 2017 को शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को जानवरों से सुरक्षा देना है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
तारबंदी योजना का लाभ सभी श्रेणियों के किसानों को मिलेगा। पहले उन्हीं किसानों को लाभ मिलता था जिनके पास 0.5 हेक्टेयर यानी 6 बीघा भूमि होती थी। लेकिन अब सरकार ने 2 बीघा भूमि पर भी योजना का लाभ देने की घोषणा की है। किसानों को कटिदार तारबंदी/ चैनलिक/वर्गाकार जाली ही खेतों पर लगानी होगी और विभाग को उसका पक्का जीएसटी बिल दिखाना होगा।
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कितनी मिलेगी राशि?
इस योजना में व्यक्तिगत 0.5 हेक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तारबंदी करने पर 50% या 40 हजार रुपए तथा लघु सीमांत किसानों को 60% अधिकतम 48 हजार रुपए (8000 रुपए राज्य योजना से) दिया जाएगा। वहीं, समूह में तारबंदी करने पर सभी श्रेणियों के किसानों को 50 प्रतिशत या 40 हजार अनुदान दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम 10 किसानों के पास न्यूनतम 5 हेक्टेयर यानी 20 बीघा जमीन एक ही स्थान पर होने पर उन्हें 70 फीसदी यानी 400 रनिंग मीटर पर प्रत्येक को 56 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी।