Food Security Scheme Update : भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। फिर भी लाखों लोग ऐसे हैं जो भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा तरह-तरह के स्कीम लागू किए गए। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा योजना में आया नया अपडेट लाया गया है। जिसके तहत राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों के नाम हटाने और पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…

पात्रता के बावजूद भी नाम गायब,लोगों की कलेक्टर से गुहार

जिले में रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए लोग आ रहे थे। लेकिन पात्र होते हुए भी कलेक्टर उनका नाम जोड़ने में असमर्थ है। जिस जिस कारण से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है कि वो अपात्र लोगों के नाम हटाने और पात्र लोगों के नाम जोड़ सकते है।

जिला कलेक्टरों को मिले विशेष अधिकार 

सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जिला कलेक्टरों के अधिकार दिया है कि अपात्र लोगों के नाम हटा सकते हैं और पात्र लोगों के नाम जोड़ सकते हैं। डीओईएसएन'टी नोटिफिकेशन जारी कर जिला कलेक्टर को अधिकार सौंप दिया गया है।

घर बैठे पूरी करें आवेदन प्रक्रिया 

श्रीगंगानगर जिले की रसद अधिकारी कविता ने जानकारी दिया कि अगर आप खाद सुरक्षा सूची में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए पोर्टल 26 जनवरी तक खुला हुआ है। इसका आवेदन घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से या फिर ई मित्र के जरिए किया जा सकता है। जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उनकी जांच कमेटी के द्वारा किया जाता है। पात्र पाए जाने के बाद ही नाम सूची में शामिल किया जाता है। वहीं अपात्र लोगों के खिलाफ मिली गड़बड़ी के बाद जांच की जाती है । यदि जांच में गड़बड़ी पाया जाता है तो नाम हटा दिया जाता है।

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