Rajasthan Rental Property Registration Rule: अपनी पढ़ाई और काम के सिलसिले में अपने गांवों और शहरों को छोड़कर बड़े शहरों में किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए राजस्थान का यह नियम मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि भजनलाल सरकार द्वारा किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किए गए है।

नए नियम से तहत अब एक साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस नियम का प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो कम समय के लिए मकान किराए पर रहने के लिए लेते हैं। लेकिन इससे राजस्थान पुलिस को किराएदार के बारें में जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। 

ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन
इस नियम के अंर्तगत प्रदेश के किराएदारों को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के माध्यम से कराना होगा। इस सुविधा से राज्य के आम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। साथ ही घर बैठे आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 

ये भी पढ़ें:- Rajasthan Govt Teacher Dress Code: राजस्थान में अब सरकारी टीचर भी पहनेगें यूनिफॉर्म, ऐसा होगा नया ड्रेस कोड

किराएनामे पर लगती है 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी
जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल किराएनामे पर राजस्थान में 0.02 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन सरकार के नए फैसले से अब 10 लाख की प्रॉपर्टी पर 200 रूपए स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाएंगी। साथ ही किराए पर रहने वालों के रजिस्ट्रेशन से अब सरकार के पास उनके नाम और पते की जानकारी होगी, जिससे किराएदारों की पहचान भी आसानी से हो सकेंगी।  

मकान मालिक को मिलेगी राहत 
राजस्थान सरकार के इस नियम से प्रदेश के मकान मालिक को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में यदि किराएदार व मकान मालिक के बीच में कभी अनबन भी हो जाती है या फिर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे में पुलिस को आसानी से किराएदार और मकानमालिक की जानकारी मिल सकेंगी।