New Excise Policy in Rajasthan: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू कर दिया है। राज्य में पहली बार 2025-2029 तक 4 साल के लिए इस आबकारी नीति को लागू किया गया है। इसके साथ ही हवाई अड्डों पर भी पहली बार शराब की दुकानों को खोलने का प्रावधान किया गया है। लेकिन हवाई अड्डों पर दुकान खोलने के लिए आवेदनकर्ता को एक अनिवार्य शर्त के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनुशंसा लेना अनिवार्य होगा। बता दें इस नई नीति के तहत ही राज्य की सभी 7665 दुकानों का संचालन होगा।
छोटे होटल भी आए नई नीति के दायरे में
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का मानना है कि इस नई आबकारी नीति से शराब व्यवसाय को व्यवस्थित तथा नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अनुसार अब छोटे होटल भी अपने यहां बार खोल सकेंगे, जिसके लिए सरकार ने बार खोलने के लिए होटल में कमरों की संख्या को 20 से घटाकर 10 कर दिया है। इसके साथ ही होटल बार लाइसेंस के लिए आवेदन में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब एक ही होटल में बार तथा रेस्टोरेंट खोलने का प्रावधान होगा।
31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी नई आबकारी नीति
नई आबकारी नीति के तहत वित्त विभाग के द्वारा मंगलवार 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर कई अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिसके अनुसार अब नई आबकारी एवं मद्य संयम नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। बता दें राजस्थान सरकार ने इस नई नीति को 2 माह पूर्व ही जारी कर दिया था, जिसके तहत ही दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी थी। विशेष बात थी इस आबंटन प्रक्रिया में केवल उन्हीं दुकानदारों को नवीनीकरण प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया था, जो वर्तमान में भी शराब दुकानों का संचालन कर रहे थे। जिन्होंने दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया था, उनकी नीलामी की गई है।
ये भी पढ़ें- भजनलाल सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन: राजस्थान में 21 अधिकारियों पर कार्रवाई को दी मंजूरी, सीएम ने दिए निर्देश