Rajasthan Panchayat Election 2025 Update: राजस्थान के पंचायत चुनावों को लेकर एक नई अपडेट आई है। राजस्थान की 6759 पंचायतों के चुनाव को स्थगित करने के मामले में राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र को प्रस्तुत किया है। इस शपथ पत्र के माध्यम से भजनलाल सरकार ने कहा है कि वर्तमान में पंचायतों का पुनर्गठन तथा परिसीमन कार्य प्रक्रिया जारी है। यह कार्रवाई पूरी होने के उपरांत न्यायालय को अंतिम चुनाव प्रक्रिया कार्यक्रम तय किया जाएगा। जिसे न्यायालय को राजस्थान सरकार के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
जानें क्या कहा शपथ पत्र में
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार की ओर से न्यायालय में पेश शपथ पत्र में कहा गया है कि ‘पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के पुनर्गठन तथा परिसीमन के लिए मार्च महीने में ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह प्रक्रिया अगले माह मई-जून तक जारी रहेगी। उसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किए जाएंगे।’ बता दें अदालती कार्यवाही का समय पूरा हो जाने के कारण सोमवार 7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव तथा जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई को अगले 2 सप्ताह तक टाल दिया।
4 जून तक चलेगी पुनर्गठन प्रक्रिया
बता दें राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन तथा नवसृजन के प्रस्ताव बनाने का काम पूरा हो चुका है। अब जाकर सोमवार 7 अप्रैल को इन पंचायतों का प्रारूप प्रकाशित कर आपत्तियों को मांगा गया है, इन प्रस्तावों पर 6 मई 2025 तक आपत्तियों को लिया जाएगा। इसके बाद इन आपत्तियों का निस्तारण 7-13 मई 2025 तक किया जाएगा। तत्पश्चात पंचायतों के पुनर्गठन का काम अंतिम रूप से 4 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है इन प्रस्तावों के बाद राजस्थान में लगभग 2500 नई ग्राम पंचायतें बढ़ जाएंगी तो पंचायत समितियों की संख्या भी 100 से अधिक बढ़ सकती हैं। बता दें वर्तमान में कुल 11304 ग्राम पंचायतें तथा 352 पंचायत समितियां हैं।
नोटिफिकेशन पर उठाए सवाल
बता दें प्राप्त सूचना के अनुसार गिर्राज सिंह व अन्य की पीएलआई में पिछली सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग से चुनाव आयोजित कराने को लेकर सवाल पूछा था। कि चुनाव कार्यक्रम पेश कर बताएं कि पंचायत चुनाव कब होंगे? साथ याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कोर्ट को बताया कि पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना की है। जिसके तहत निवर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
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