Rajasthan Land Lease Rules: राजस्थान सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को शामिल करने के लिए ई लीज प्रणाली का विस्तार किया है। नए नियमों के अनुसार अब एकल हस्ताक्षर के साथ यें निकाय ई लीज जारी कर सकेंगे, यह बदलाव स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सोमवार को किया गया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद से प्रकिया सुव्यवस्थित होगी।
एकल हस्ताक्षर ई लीज स्वीकृति
बता दें कि पहले लीज दस्तावेजों पर शहरी निकाय के प्रमुख के साथ-साथ कई हस्ताक्षरों की जरूरत होती थी, लेकिन अब संशोधित नियमों के तहत फाइल पर सिर्फ प्रमुख के हस्ताक्षर ही आवश्यक होंगे। इस बदलाव के बाद लीज जारी करने में तेजी आएगी।
सभी शहरी निकायों में एक समान ई लीज
यह नया नियम राजस्थान के सभी 305 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं पर लागू होगा। अब सभी शहरी निकायों को एक समान लीज जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके इसके बाद पूरे राज्य में एकरूपता आएगी और नागरिकों के लिए लीजिंग प्रक्रिया को समझना और भी आसान हो जाएगा।
लीज जारी करने में होगी तेजी
पिछली सरकार के दौरान प्रशासन शहर संग अभियान के तहत कई रियायतें पेश की गई थी। हालांकि नए प्रशासन के तहत ली जारी करने की प्रक्रिया धीमी होकर लगभग रुक गई थी, जिससे कई शहरी निकायों में लीज आवेदनों का बैकलॉग जमा हो गया था। अब आखिरकार नई ई लीज प्रणाली के तहत इस प्रक्रिया में तेजी आएगी और आवेदकों को समय पर लीज मिलेगी।
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