Chief Minister Employment Promotion Scheme: राजस्थान में युवाओं के लिए एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण योजना शुरु की गई है। जिसके तहत निजी क्षेत्रों (Private Jobs) में काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया था। जिसके तहत प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की है। जिसमें प्राइवेट नौकरी कर रहे युवाओं को सरकार प्रोत्साहन राशि देती है।
क्या है ये योजना?
'सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना' को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। जिसके तहत संगठित निजी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को 10,000 हज़ार तक की राशि दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे प्रोत्साहन राशि उन्हीं लोगों को दी जाएगी इनकी सैलरी 50,000 हज़ार से कम होगी।
आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू
राजस्थान सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए सभी रोजगार कार्यालयों को गाइडलाइन के तहत सूचना जारी कर चुकी है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है। राज्य सरकार के बजट 2025-26 में इसका प्रवधान किया गया है। इसके तहत सभी कार्यालयों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।
'सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना' के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
- राजस्थान का मूल निवासी
- पहली बार निजी क्षेत्र में जॉब मिली हो
- सरकारी नौकरी या स्वरोजगार न हो
क्या है इसके नियम?
प्राइवेट नौकरी लगने के 6 महीने के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद करने पर अमान्य माना जाएगा। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं, एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर, महिलाएं और दिव्यांग युवाओं को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी गई है।
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कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
यहां EEMS (Employment & E&change Management System) आपको अपनी SSO ID को लॉगिन करना होगा।
मूल निवास प्रमाणपत्र, 10वीं मार्कशीट, नियुक्ति पत्र, नियोक्ता का सत्यापन अपलोड़ करके सबमिट कर दो।