Food Security Rajasthan: राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को सीधा जोड़ने पर अपात्र लोगों को हटाने का अधिकार दे दिया है। सरकार के प्रयास से कल्याणकारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है और इसी के साथ जिला स्तर पर प्रणाली अधिक उत्तरदाई और प्रभावी बन पाएगी।
जिला कलेक्टर को मिली अनुमति
राज्य सरकार के अधीन सूचना के माध्यम से जारी और मौजूदा नियमों में शामिल किए गए नए प्रावधान के मुताबिक अब जिला कलेक्टर को सूची का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने की अनुमति दी गई है। अब जिला कलेक्टर नए पात्र आवेदकों के नाम जोड़ने और उन लोगों को हटाने में सक्षम बनाकर जो मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं सरकार का यह लक्ष्य सुनिश्चित करेंगे कि खाद्य सुरक्षा का लाभ तुरंत और सही तरीके से वितरित किया जाए।
जमीनी चुनौतियों को संबोधित करना
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा की खाद्य सुरक्षा लाभों के लिए शुरू में पात्र दिखाने के बावजूद इनमें से कुछ व्यक्तियों को प्रक्रियागत देरी के कारण पहले अनदेखा किया जाता था, लेकिन जिला कलेक्टर को दिए गए नए अधिकार के तहत अब ऐसे मामलों में तेजी से ध्यान लगाया जा सकता है।
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