Rajasthan Conversion: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नया धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक 'द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' को कल 3 फरवरी 2025 को विधानसभा में पेश कर दिया। इस विधेयक में लव जिहाद तथा धर्मांतरण करने को लेकर कठोर सजा देने के कई सख्त प्रावधान कर दिए हैं।

जिसमें प्रारंभिक तौर पर कई शक्तियों को जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। हालांकि 16 वर्ष पूर्व 2009 में वसुंधरा सरकार द्वारा भी इसी तरह के विधेयक को लाया गया था, किन्तु केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा बिल को अटका देने से कानून नहीं बन सका था।  

लव जिहाद विवाह होगा शून्य

अब ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ के राजस्थान में कानून का रूप धारण करने के बाद नए विधेयक के तहत यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी व्यक्ति/समूह का जबरन/प्रलोभन देकर लव जिहाद/धर्मांतरण कराता है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को भी कानून में कई शक्तियां दे दी हैं।

नए कानून के तहत यदि 2 व्यक्ति सहमति के आधार पर धर्म परिवर्तन /विवाह करते हैं, तो 60 दिन पूर्व इस विवाह की सूचना जिला कलेक्टर को देनी होगी। सूचना न देने की स्थिति में जिला कलेक्टर को सीधे जेल भेजने की शक्ति दी गई है। इसके साथ ही पहली बार जबरन लव जिहाद/धर्मांतरण अपराध करने पर 1-10 साल तक की सजा के साथ 15 हजार रुपए का जुर्माना वहीं दूसरी बार अपराध करने पर दोगुनी सजा का प्रावधान कर दिया गया है।

जानें नए कानून के प्रावधान

• जिस व्यक्ति का लव जिहाद/धर्म परिवर्तन किया है उसका कोई भी संबंधी व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध एफआईआर करा सकेगा।
• पहली बार जबरन/प्रलोभन देकर लव जिहाद/धर्मांतरण कराता है, तो 1-10 साल तक की सजा के साथ 15 हजार रुपए का जुर्माना वहीं दूसरी बार अपराध करने पर दोगुनी सजा का प्रावधान कर दिया गया है।
• वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का विधि विरूद्ध लव जिहाद/धर्म परिवर्तन करता है तो 2-10 साल तक की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
• सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने पर 3-10 साल की सजा तथा 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है।
• पीड़ित व्यक्ति/परिवार को 5 लाख रुपए प्रतिकर राशि देनी होगी।
• धर्म परिवर्तन/विवाह की सूचना 60 दिन पूर्व जिला कलेक्टर को न देने पर 6 माह से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ ही 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
• धर्म परिवर्तन/विवाह समारोह की सूचना 30 दिन पूर्व जिला कलेक्टर को न देने पर 1-5 साल तक की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

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