Pashupalan Bima Yojana: राजस्थान में पशुपालन अर्थव्यवस्था का एक मजबूत अंग है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में पशुपालकों की अहम भूमिका है। राज्य का एक बड़ा तबका कृषि के साथ पशुपालन कर अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है। राजस्थान सरकार इस प्रकरण को देखते हुए पशुपालकों को राहत देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में पशुपालन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सरकार पशुधन की मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होने से बचाती है।

सरकार की ओर से पशुपालन बीमा योजना के तहत पशुपालकों को एक तय रकम अदा की जाती है ताकि, उनकी आर्थिक हानि ना हो। जानकारी के लिए बता दें कि पशुपालन बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे पशुपालन बीमा योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

कैसे उठाएं योजना का लाभ

गौरतलब है कि पशुपालन बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पूर्ण करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। योजना के लिए आवेदन हेतु सर्वप्रथम मोबाइल एपध्वेबपोर्टल पर जाएं। इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई जानकारी दर्ज कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करें। ऐसा करने के बाद लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन किया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति को क्रमशः 16 और 12 फ़ीसदी का आरक्षण भी दिया जाएगा।

40 हजार रुपये तक भुगतान करेगी सरकार

गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में आप 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यदि सब कुछ सही रहा तो लॉटरी के माध्यम से आपका चयन हो सकता है और पशुपालन बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार पशुपालन योजना के तहत अधिकतम 40,000 रुपए तक का भुगतान करती है।

गाय, भैंस, भेड़, बकरी या ऊंट जैसे पशुओं के उम्र के अनुसार बीमा कराया जाता है। इस बीमा के लिए पशुपालकों को किसी भी तरह की प्रीमियम नहीं देनी होती है। ऐसे में सरकार की पहल से पशुपालकों को निश्चित रूप से लाभ ही लाभ है।

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