Rajasthan High Court on SI Recruitment 2021: राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार 9 जनवरी को आज एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार के जवाब के बाद बड़ा फैसला सुना दिया है। जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने आज चयनित एसआई की ट्रेनिंग-पोस्टिंग सहित किसी भी तरह के नए आदेश देने पर रोक लगा दी है।

कोर्ट का कहना था क्यों कि यह विषय जांच और सुनवाई के दायरे में है इसलिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कोई नए प्रशासनिक आदेश नहीं देगी। मामले की अगली सुनवाई अगले माह 20 फरवरी 2025 को की जाएगी।  

सरकार ने किया जवाब दाखिल

इससे पहले SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने अपना जवाब आज हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया। जिसमें भर्ती रद्द करने को लेकर उसने साफ इंकार कर दिया। सरकार की ओर से जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। एसआईटी की जांच अभी चल रही है और अनियमितता करने वाले जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

किरोड़ी लाल मीणा ने दी प्रतिक्रिया

एसआई भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग करने वाले भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस समूचे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चूंकि मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए मैं अभी इस मामले में अधिक नहीं बोल सकता किंतु मेरा यह मानना है कि जब इस एसआई भर्ती में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो सरकार ने एक उच्चस्तरीय कैबिनेट सब कमेटी बनाई, एसओजी का गठन किया।

कैबिनेट कमेटी और एसओजी के साथ ही पुलिस के मुखिया तक ने भर्ती रद्द करने को कह दिया था। यहां तक कि एडवोकेट जनरल तक ने माना है कि इस समूची भर्ती को रद्द करना चाहिए। अधिकांश जनता की जनभावना भी यही कह रही है कि जो धांधली करके भर्ती हुआ है वो क्या राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब मात्र सीएम ही बता सकते हैं कि राइडर किसका है।

जांच को लेकर कोर्ट की टिप्पणी    

हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें याचिकाकर्ता की मांग पर फैसला लेना है। भर्ती को रद्द करना न करना सीएम का विशेषाधिकार है। जबकि भर्ती के संबंध में सभी जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है किंतु कोर्ट को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। सरकार के पास एजी की राय आ गई, एसआईटी और पुलिस मुख्यालय की भी राय है। क्या इन तीनों की राय का कोई महत्व नहीं है।