Rajasthan Transport Department: राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग की ओर से अब ऐसी वाहनों पर कार्यवाई की जाएंगी जो 40 साल पुरानी है और 3 डिजिट सीरीज के वीआइपी नंबरों से सड़को पर चल रही है। साथ ही विभाग की ओर से यह साफ किया गया है कि ऐसे नंबरों को अब किसी और वाहन में पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।
आरटीओ जयपुर प्रथम द्वारा परिवहन विभाग को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस प्रस्ताव के मुताबिक उन वाहनों पर भी रोक रहेगी जो 50 साल पुराने हैं और चलाने योग्य नहीं हैं।
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विभाग द्वारा जल्द लिया जाएगा फैसला
आरटीओ के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसे सभी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए जिनका पंजीयन खत्म हो चुका है और 3 डिजिट सीरीज के वीआइपी नंबरों से सड़को पर चल रही है। राज्य में ऐसे वाहनों के बैकलॉग और उनसे जुड़े कार्यों पर रोक लगाना जरूरी है।
परिवहन विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आरटीओ ने लिखा है कि कई 3 डिजिट सीरीज के वीआइपी नंबरों वाली वाहनों की रिटेंशन होने के बाद भी विंटेज मोटरयान के रूप में ऐसी वाहनों का पंजीयन नहीं हो रहा है। यदि 3 डिजिट सीरीज के वीआइपी नंबरों वाली वाहनों के कार्यों पर रोक लगेगी तो वाहनों की पंजीयन विंटेज मोटरयान के रूप में हो सकेगी।
विभाग ने निरस्त की 79 वाहन
पंजीयन विभाग की ओर से कुल 79 ऐसे वाहनों को निरस्त किया गया है, जिनके पुराने वाहनों के नंबरों पर फर्जीवाड़ा हो चुका है। आरटीओ ने ऐसे सभी वाहन संचालकों को नोटिस भेज दिया गया है।
पिछले दिनों हुआ था गिरोह का पर्दाफाश
गौतलब है कि पिछले दिनों ही पुराने वाहनों के वीआइपी नंबरों को गलत तरीके से अपने नाम पर वाहनों को बेचने के गिरोह का पर्दाफाश किया गया था। इस गिरोह में आरटीओ के दो कार्मिक भी शामिल थे। जिसके बाद विभाग द्वारा दोनों के खिलाफ कार्यवाई की जा रही है।