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Rajasthan RTE Admission: राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के अंतर्गत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग की आज लास्ट डेट है। इसके बाद पोर्टल पर यह प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।

Rajasthan RTE Admission: बाल शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत राजस्थान के निजी स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग की आज लास्ट डेट है। अभिभावक मंगलवार तक विद्यालयों में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इससे पहले ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। 
 
यहां चेक कर सकते है प्राथमिकता सूची

इस साल प्रदेश में राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत 3 लाख से ज्यादा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों ही राज्य के कुल 3 लाख 8 हजार 64 बच्चों की लॉटरी निकाली गई थी। अभिभावक चयनित बच्चों की लिस्ट वेब पोर्टल पर जाकर चेक सकते है। इसमें आवेदन आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपकी स्क्रीन पर बच्चों की प्राथमिकता सूची देख सकते हैं।  

21 अप्रैल तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन – शिक्षा मंत्री 

राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जानकारी दी कि आरटीई की प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी परेशानी के समाधान के लिए शिक्षा द्वारा नया पोर्टल तैयार किया गया है। इसके माध्यम से अभिभावक और विद्यालय आसानी से परिवाद दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि 15 अप्रैल तक अभिभावक स्कूलों में वरीयता के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकेंगे। साथ ही चयनित बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 21 अप्रैल तक की जाएगी। 

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ऑनलाइन लॉटरी में चुने गए 3 लाख से अधिक बच्चे 

ऑनलाइन लॉटरी में चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 3 लाख 8 हजार 64 है। जिसमें से 1 लाख 61 हजार 816 बालक हैं और 1 लाख 46 हजार 241 बालिकाएं शामिल हैं। वहीं 7 थर्ड जेन्डर के बच्चे हैं। 
 
जरूरी होंगे ये दस्तावेज 

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए सबसे पहले बच्चे को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। बच्चे के परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं एडमिशन कराने के लिए बच्चे का एज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र और मोबाइल नंबर होना चाहिए।

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