NO Detention Policy: 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है। इसका मतलब यदि अब 5वीं व 8वीं कक्षा का की छात्र वार्षिक परीक्षा में फेल होता है तो उसे आगे प्रमोट नहीं किया जाएंगा। फेल होने पर छात्र को दो महिने के अंदर एक बार फिर से एग्जाम देना होगा यदि वो इसमें भी फेल होता है तो उसे आग कक्षा में नहीं भेजा जाएगा।
फेल होने पर नहीं निकाला जाएगा छात्र
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यहि कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो शिक्षक और अभिभावक की मदद से उसका मार्गदर्शन करना होगा। कोई भी स्कूल बच्चे को फेल होने पर स्कूल से बाहर नहीं कर सकेगा।
इन 16 राज्यों पहले से ही खत्म है ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’
2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में संशोधन के बाद देश के 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म किया जा चुका है। अब इसे पूरे भारत में लागू किया गया है, जिसमें 5वीं व 8वीं कक्षा के छात्रों को फेल होने पर आगे प्रमोट होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान
केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए राजस्थान मदन दिलावर के शिक्षा मंत्री का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग लिया गया यह फैसला ऐतिहासिक निर्णय है। इसके तहत 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया गया है।
5वीं और 8वीं कलास के बच्चों को फेल होने पर आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। साथ ही इससे देश के विद्यार्थियों की पढ़ाई ओर गंभीरता और जिम्मेदारी में भी विकास होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकेगी।
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