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Rajasthan Schools: राजस्थान के गैर सरकारी स्कूलों को भी अब शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेंडर के समयानुसार अपने स्कूलों का संचालना करना अनिवार्य होगा।

Rajasthan Schools: राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। इसके मुताबिक गैर सरकारी स्कूलों को भी अब शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेंडर के समयानुसार अपने स्कूलों का संचालना करना अनिवार्य होगा।

पहले केवल सरकारी विद्यालयों को ही शिविरा कलेंडर का पालन करना होता था, लेकिन सरकार के नए आदेश के अनुसार अब राजस्थान के निजी स्कूलों को भी विभाग के शिविरा कलेंडर के अनुसार संचालना करना होगा। यदि कोई विद्यालय ऐसा करने से मना करता है, तो विभाग द्वारा स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी। 

राजस्थान के हर विद्यालय को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवधि यानि स्कूल की एक पारी में संचालन करना होगा। जिसमें ग्रीष्मकाल में स्कूल का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक करना होगा। वहीं शीतकालीन अवधि में संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करना अनिवार्य है। 

शिविरा कलेंडर की पूर्णतया करना होगा 

हर विद्यालयों को विभाग की ओर से जारी नियम का पालन करना होगा, जिसमें स्कूलों को गर्मी के दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 5.30 घंटे की पारी करना होगा। वहीं सर्दी के दिनों में यह सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक संचालित करनी होगी।

इस आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जानकारी दी कि विभाग को ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिविरा कलेंडर द्वारा संचालना नहीं की जा रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए शीत ऋतु में विद्यालय का समय संचालन करना जरूरी है।  

विभाग द्वारा जारी चेतावनी 

विभाग ने इस मामले में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई गैर सरकारी स्कूल विभाग की ओर से जारी शिविरा कलेंडर का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई करने के आदेश दिए गए है और साथ ही स्कूल पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी।

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