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Rajasthan staff selection board: भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अभ्यर्थियों को आवेदन करने के बाद भी अपने फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।

Rajasthan staff selection board: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नकल और धांधली रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए है। इसके तहत अब अभ्यर्थियों को आवेदन करने के बाद भी अपने फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही गलत या फिर झूठी जानकारी देने पर उसे आजीवन परीक्षा से डीबार भी कर दिया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जो अभ्यर्थी नई गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएंगी।
 
ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन करने का मौका
नई गाइडलाइन के अनुसार अब अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दर्ज की गई सूचनाओं जैसे नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि में संशोधन कर सकेंगे। साथ ही फॉर्म में की गई सभी एडिटिंग व संशोधन की जानकारी विभाग के पास सॉफ्ट डाटा के रूप में सुरक्षित रहेगी।

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इनसे वसूली जाएंगी पेनल्टी
नए नियम के तहत यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन के बाद फॉर्म वापस लेना चाहता है या फिर एग्जाम में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसे परीक्षा के दिन से लगभग 1 महीने पहले या केवल 3 दिन तक फॉर्म वापस लेने की छूट दी जाएगी, इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी फॉर्म वापस नहीं लेता और एग्जाम नहीं देता है तो उससे पेनल्टी वसूली की जाएगी।

फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट
जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से जुड़े सभी दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा। अगर किसी के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे संबंधित पाठ्यक्रम में एडमिशन की रसीद या फिर अन्य दस्तावेजों का नोटेरी वेरिफिकेशन करवाना होगा और उसे अपलोड करना होगा। विभाग को किसी आवेदन में कोई भी गड़बड़ी मिलती है या फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते है तो ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र रिजेक्ट किए जा सकते है।

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