RTE Rajasthan Admission : राजस्थान में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है। आरटीई के तहत आवेदन के लिए एक माह यानि की मई तक का समय मिलेगा। जून के आखिर में जाकर बच्चों को स्कूल आवंटित होंगे। इसके बाद आरटीई के लिए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जुलाई में होगी। जबकि नियमत अप्रैल में शिक्षा सत्र की शुरुआत होनी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में निशुल्क एडमिशन की प्रक्रिया संबंधी गाइडलाइन को तैयार कर लिया है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी मंजूरी नही मिली है। इस वजह से आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया में देरी हो रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में दाखिले संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी स्कूलों में दाखिला होगा। इस बार भी आवेदन भरने की प्रक्रिया पिछले साल की तरह देर होते दिखाई दे रही है।
इन बच्चों को मिलेगा एडमिशन (RTE Rajasthan Admission Criteria)
आरटीई के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन पाने वाले बच्चों के माता-पिता की कमाई ढाई लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बच्चे का एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से होना जरूरी है। यदि अनाथ, एचआईवी, कैंसर से प्रभावित बच्चा है तो उसका भी आरटीई के तहत एडमिशन दिया जाएगा। निशक्त और बीपीएल परिवार के बच्चों को भी इस प्रक्रिया के तहत एडमिशन दिया जाएगा। इन सब बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होगी।
आरटीई के तहत 25% बच्चों का एडमिशन
आरटीई के नियम अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीट छात्र-छात्राओं के लिए रिजर्व होती हैं। इन सभी छात्र-छात्राओं को फ्री में शिक्षा दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत एक बार एडमिशन मिलने के बाद बच्चा 12वीं तक फ्री में पढ़ता है और इन बच्चों की फीस सरकार स्कूल को भुगतान करती है।
आरटीई के तहत इन दो कक्षाओं में एडमिशन मिलता है
आरटीई नियम के अनुसार एडमिशन लेने वाले बच्चों की उम्र यदि तीन से चार साल है तो उसको नर्सरी में एडमिशन दिया जाता है। जिस बच्चे की उम्र 6 से 7 साल होगी उसे पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। यदि आपका बच्चा 4 और 6 साल के बीच की आयु सीमा के अंतर्गत आता है तो आप बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।