Rajasthan government EV policy: भजनलाल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई वाहन प्रमोशन फंड देने का फैसला लिया है। यह पॉलिसी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME - 2) के अंडर आती है। इसके तहत सरकार राजस्थान में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और सरकार का संकल्प है कि आधुनिक बैटरी तकनीक के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को राज्य में बढ़ाना है।
योजना के तहत कैसे मिलेगी सब्सिडी
योजना के अंतर्गत राज्य स्टेट कर (SGST) वापस दे देगी और साथ ही वन टाइम ग्रांट भी दिया जाएगा। राज्य में जो इलेक्ट्रिक वाहन 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए हैं और वे वाहन अगर रजिस्टर हैं तो, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन शर्त यह भी होगी कि वाहन राज्य के भीतर ही खरीदा गया हो। जगदीश प्रसाद बैरवा (संयुक्त परिवहन आयुक्त) बताते हैं कि FAME -2 के अंतर्गत वाहन निर्माताओं को प्रदेश की परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही उन्हें बैटरी के प्रकार और उसकी क्षमता की भी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।
अकाउंट में आएगा सब्सिडी का पैसा
जब आपकी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो, सब्सिडी की धनराशि वाहन के मालिक के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। यह सब्सिडी केवल सीमित संख्या में ही वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। इसीलिए सभी वाहन निर्माता, खरीदारों और डीलरो से अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कर दें। जिससे उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।
सब्सिडी के लिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग के द्वारा इन जानकारियों को पुष्टि हो जाने पर, वाहन के खरीददार को परिवहन पोर्टल पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। वाहन खरीददार को वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और अंतिम पांच अंक चेसिस नंबर के पोर्टल पर देने होंगे। इसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी होगी और आखिर में बैंक की पासबुक की डिटेल्स सहित फोटो अपलोड करनी होगी। इस प्रकार सब्सिडी के लिए आपका आवेदन हो जाएगा।
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