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Good news for farmers: राजस्थान के किसानों के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा एक नई पहल शुरू की है। संशोधित गाइड-लाइन के अनुसार पीएम कुसुम योजना के तहत अब कोई भी पात्र किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है।

Good news for farmers: सिंचाई की समस्या को लेकर परेशान हो रहे राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब इस समस्या को हल करने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा एक नई पहल शुरू की है। विभाग की ओर से सौर ऊर्जा संयंत्र योजना में किसानो के लिए कुछ बदलाव किए गए है। बता दें कि पहले विभाग केवल किसानों का लक्ष्य निर्धारित करता था, लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष तक इस योजना को असीमित कर दिया है। 

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगें सौर ऊर्जा संयंत्र
संशोधित गाइड-लाइन के मुताबिक पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अब कोई भी पात्र किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है। किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र दिए जाएंगे। इससे किसान प्रतिकूल मौसम में भी अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। साथ ही सिंचाई की लागत भी कम हो जाएगी। 

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यह है सौर ऊर्जा संयंत्र योजना?
सौर ऊर्जा संयंत्र योजना के तहत सिंचाई के लिए किसानों को 03, 05, 07.50 और 10 एचपी पंपों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं 05 एचपी पंप पर 1.76 लाख रुपए, 03 एचपी पंप पर 1.14 लाख रुपए, 07.50 और 10 एचपी पंप पर 2.38 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के किसानों को प्रति पंप 0.45 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। 

कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को सुविधा एप पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के नाम पर 0.4 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए। साथ ही भजनलाल सरकार की ओर से 32 फर्मों को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा आवेदन के दौरान किसान का जनाधार कार्ड 6 महीने की अवधि में बनी जमीन की जमाबंदी व सिंचाई जल स्रोत और कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने पर शपथ पत्र होना चाहिए।

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