Diggy Subsidy Scheme: भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई की समस्या से मुक्ति दिलाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
डिग्गी योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में डिग्गी (पानी संग्रहण टैंक) का निर्माण कर सकते है, जिसके लिए सरकार उन्हें 75 फीसदी तक की सब्सिडी देगी। इसके लिए आप 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से...
क्या है डिग्गी योजना
राजस्थान के कई क्षेत्रों में गर्मी के दिनों पानी की क़िल्लत देखने को मिलती है, यहां खेती तो छोड़ो पीने की पानी की समस्या हो जाती है। ऐसे में राज्य सरकार ने डिग्गी अनुदान योजना लागू की है। सरकार इसे पिछले वित्तीय वर्ष में ही लागू करना चाहती थी लेकिन प्रशासनिक मंजूरी में देरी के चलते इसकी समय सीमा को 4 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना के अनुसार डिग्गी निर्माण के लिए 75% से 85% तक की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी, सामान्य श्रेणी के किसान को 75 फीसदी यानी 3 लाख तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं जबकि लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को 85 फीसदी यानी अधिकतम 3.40 लख रुपए सब्सिडी मिल सकती है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- उसके पास कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि अवश्य होनी चाहिए।
- इसके अलावा किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो।
कैसे करें आवेदन?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरकार की आधिकारी वेबसाइट पर जाएं।
- यहां कॉर्नर में किसान विकल्प में जाकर सेवाएं अनुभाग से ‘डिग्गी’ को चुनें।
- अब आवेदन करें बटन पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरकर सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड़ कर दें।
- फॉर्म सबमिट होने के 45 दिन के अंदर राशि आपके खाते में आ जाएगी।