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Mukhyamantri Kanyadan Yojana: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदक अब अपने विवाह से एक वर्ष के भीतर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। पहले विवाह से 6 महीने के भीतर आवेदन पूर्ण करना होता था।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana: राजस्थान की भजनलाल सरकार किसान, नौजवान व अन्य वर्गों के साथ नव विवाहित जोड़ों का भी विशेष ख्याल रख रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लक्ष्य है कि जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए ताकि बेटियों का विवाह अच्छे से संपन्न हो सके। राजस्थान सरकार ने इस योजना में आवेदन से जुड़ा एक बदलाव कर दिया है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि अब कैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बदला नियम

राजस्थान सरकार की ओर से विधानसभा में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदक अब अपने विवाह से एक वर्ष के भीतर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। पहले विवाह से 6 महीने के भीतर आवेदन पूर्ण करना होता था। किसी कारणवश समय के भाव में आवेदन न होने से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि जरूरतमंदों के खाते तक नहीं पहुंच सकती थी।

उन्हीं को देखते हुए सरकार ने अब योजना में बदलाव करते हुए आवेदन की तिथि एक वर्ष तक कर दी है। ऐसे में नव विवाहित जोड़े अब अपने विवाह तिथि से अगले 1 वर्ष तक के समय में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठा सकेंगे।

कैसे उठाएं योजना का लाभ

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की साइट पर जा सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।

इस दौरान आवेदक के पास आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने चाहिए। आवेदन को पूर्ण कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री का कन्यादान योजना का लाभ उठाएं।

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