Chief Minister's Overdue Interest Relief Scheme 2025-26: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 को लागू कर दिया है। यह राजस्थान के उन किसानों तथा छोटे उद्यमियों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली है, जिसने सरकार से अपने सशक्तिकरण हेतु छोटी-छोटी आर्थिक सहायता भूमि विकास बैंकों से कर्ज के रूप में ले रखी है। इस योजना के तहत ऋणी लोगों को फिर से मुख्यधारा का नागरिक बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है।
जानें कौन होंगे इस योजना के पात्र लाभार्थी
भजनलाल सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे समस्त मामले जो भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 2014-15 से राजस्थान सरकार की अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित किए गए ऋणों को छोड़, 1 जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके हैं। इस योजना के तहत राहत पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। ऐसे ऋणी व्यक्ति द्वारा अवधिपार मूलधन तथा बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि जमा कराए जाने पर राजस्थान सरकार के द्वारा अवधिपार ब्याज और उस पर दण्डनीय ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से लघु उद्यमियों तथा ऋणी किसानों को तो राहत मिलेगी ही, भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
जानें क्या हैं योजना में प्रावधान
सहकारिता राज्य मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 के तहत यदि किसी ऋणी की मृत्यू हो चुकी है तो उसके वारिसान को योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पात्र ऋणी व्यक्ति को अपना जनाधार संख्या एवं मोबाइल नंबर संबंधित भूमि विकास बैंक को देना होगा। इसके साथ ही योजना से लाभ लेने वाले व्यक्ति को कृषि तथा गैर कृषि गतिविधियों हेतु राजस्थान सरकार की ओर से 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान योजना में नया ऋण देकर लाभान्वित किया जाएगा। बता दें योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
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