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Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने खनन माफिया पर पूरी तरह शिकंजा कसने का मन बना लिया है। ऐसे खनिज परिवहन वाहन जो खनिजों को ढोते हैं, उनकी टैगिंग तथा जीपीएस अनिवार्य कर दिया है।

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने खनन माफिया पर पूरी तरह शिकंजा कसने का मन बना लिया है। इसके लिए सभी ऐसे वाहन जो खनन के बाद खनिजों को ढोते हैं, उनकी टैगिंग तथा जीपीएस अनिवार्य कर दिया है। इन सिस्टम के बिना खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का तत्काल प्रभाव से ई-रवन्ना नहीं कटेगा। बता दें राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य होने कारण खनन माफिया यहां मजबूती से जड़ें जमाए है, जिसके कारण हर वर्ष हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान अवैध खनन के कारण उठाना पड़ता है।

सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

राजस्थान सरकारके खनन विभाग के अतिरिक्त निदेशक पुष्कर राज आमेटा ने अभियंताओं को खनन परिवहन वाहनों की टैगिंग करने तथा उनमें जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिना व्हीकल लोकेशन डिवाइस तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) सिस्टम के खनन वाहनों का ई-रवन्ना नहीं काटा जाएगा। इस व्यवस्था से अवैध खनन परिवहन करने वाले वाहन आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। खनिज परिवहन पंजीकृत वाहनों से ही किया जा सकेगा। इसके लिए नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे।

तकनीक से लगेगी रोक

जानकारी के अनुसार अधिकारियों का मानना है कि खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की टैगिंग होने तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम (ईटीएस) लगे होने के कारण वैध वाहनों की लोकेशन खनन विभाग को रियल टाइम मिलती रहेगी। किस रूट से वाहन खनिज को ले जा रहा है, यह हर समय नजर में रहेगा। जिन वाहनों में यह सिस्टम नहीं लगा होगा, साथ ही आगे पीछे अंकित नंबर स्पष्ट नहीं होंगे। उन्हें अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही ऐसे वाहनों को खनिज देने वाले स्क्रीनिंग प्लांट, स्टोन क्रेशर, रिटेल भंडारकर्ताओं तथा अनुज्ञा धारकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।  

वैद्य वाहनों का ही जारी होगा ई-रवन्ना

निदेशक ने बताया कि सभी धर्म कांटे को खनन विभाग के ई-रवन्ना पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे सभी खनिज परिवहन वाहनों का विभाग के पास डाटा रहेगा। आरएफआईडी से कांटे पर गाड़ी नंबर ट्रेस हो जाएंगे। खनिज किसी लीज एरिया से भरा गया है या नहीं। इसकी सूचना के बिना ई-रवन्ना जारी नहीं किया जाएगा। बिना वैध ई-रवन्ना तथा तय मार्ग से अन्यत्र मार्ग से चलने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा। कोई भी ई-रवन्ना संबंधित लीज एरिया से ही कटेगा।

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