rajasthanone Logo
राजस्थान की भजनलाल सरकार कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने और छात्रों की सुविधा के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 को इसी विधानसभा सत्र में लाएगी।

Bhajanlal government will bring Rajasthan Coaching Centers (Control and Regulation) Bill 2025: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी कर ली है। कल शनिवार 8 मार्च 2025 की शाम ही मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम भजनलाल ने कोचिंग विधेयक लाने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। जिससे आने वाले समय में राजस्थान में कोई भी कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं सकेगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर बिल में भारी जुर्माना लगेगा। इसका प्रावधान विधेयक में होगा।

जानें क्यों जरूरी है बिल

भजनलाल कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए भजनलाल सरकार राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 को इसी विधानसभा सत्र में लाएगी। इस बिल का उद्देश्य कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे छात्रों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ राज्य में संचालित कोचिंग सेंटर्स पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

जानें कैसा होगा कोचिंग विधेयक

इस बिल के माध्यम से कोचिंग संस्थानों के लिए नियमों का निर्धारण किया जाएगा। कोचिंग बिल के अंतर्गत अब राज्य में कोई भी संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं हो सकेगा। पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, तो दूसरी बार के उल्लंघन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस बिल के तहत 50 से अधिक छात्र-छात्राओं की संख्या वाले संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

इस कारण उठाया सरकार ने कदम

कोचिंग बिल में कोचिंग संस्थानों की कार्यशैली पर नजर के साथ ही उस पर सरकारी नियंत्रण रखने के प्रावधान होंगे। इससे कोचिंग सेंटर अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के साथ अब संस्थानों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना होगा। किसी कारण बीच में कोचिंग छोड़ने वाले छात्रों की फीस वापस करने का प्रावधान होंगे। इसके साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत उल्लंघन करने पर संस्थान की जब्ती तक का प्रावधान होगा।    

कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का होगा गठन

बिल के प्रावधानों के अनुसार राज्य में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट( कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कमेटी में सरकार का भी एक प्रतिनिधि शामिल होगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान की व्यवस्था पारदर्शी बनाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल तथा छात्र की काउंसलिंग के लिए 24*7 एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी।

ये भी पढ़ें- Rajasthan Cabinet Meeting: भजनलाल कैबिनेट ने दी राज्य कर्मियों को बड़ी सौगात, जानें सरकार के अहम फैसले

5379487