Rajasthan High court lifted ban on food safety officers recruitment 2019: होली से पहले राजस्थान के उन युवाओं के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने खुशखबरी देकर मुरझाए चेहरों पर मुस्कान ला दी, जो विगत 6 साल से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने की आशा लगाए बैठे थे। जानकारी के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने याचिकाकर्ता कुलदीप चौधरी द्वारा दायर पिटीशन की सुनवाई के दौरान रोक हटाने का आदेश दिया। यह रोक 24 अगस्त 2024 के आदेश से लगाई गई थी। हालांकि इसके आगे की वर्ष 2022 की खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती पर रोक यथावत रहेगी।
जानें क्या है पूरी खबर
बता दें जयपुर पीठ ने भी जोधपुर मुख्यपीठ के आदेश का अनुसरण कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 के चयन सहित पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। राजस्थान हाईकोर्टराजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 की आरपीएससी की अधिसूचना के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 89 पदों की आरपीएससी द्वारा भर्ती पर लगी रोक को हटाने का आदेश दे दिया। प्रार्थी की ओर अधिवक्ता प्रखर गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि भर्तियों पर लंबे समय से रोक चल रही है, जिससे चयनित अभ्यर्थी नियुक्तियों से वंचित चल रहे हैं। इसलिए 2019 तथा 2022 की भर्ती से रोक हटाई जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर 2019 भर्ती से रोक हटाने का आदेश दे दिया।
क्या है याचिका में
प्रार्थी द्वारा अपनी याचिका में कहा गया था कि राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार ने 2019 और 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए भर्ती निकाली थी। इसकी चयन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तत्कालीन राजस्थान सरकार ने तदर्थ आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का काम देख रहे कार्मिकों को अनिश्चितकाल तक का पद का काम करने को कह दिया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से भर्ती पर रोक हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए और न ही कभी मंशा जताई गई। इसलिए माननीय कोर्ट से अपील है कि इन दोनों भर्तियों पर लगी रोक को हटाकर भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्तियां दी जाएं।
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