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राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के अंतर्गत लगभग 29 लाख 2 हजार लोगों ने बिना वैध दस्तावेजों बड़े फर्जीवाड़े के रुप में हर महीने मुफ्त का गेंहूं उठा लिया है।

National Food Security Scheme Big Scam in Rajasthan: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के अंतर्गत वितरित होने वाले निशुल्क राशन में एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। समूचे देश में केंद्र के निर्देशानुसार कराए जा रहे आधार सीडिंग तथा ई-केवाईसी सत्यापन के बाद राजस्थान में इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिनमें लगभग 29 लाख 2 हजार ऐसे लोगों का पता चला, जो बिना वैध दस्तावेजों के हर महीने मुफ्त का करोड़ों किलोग्राम गेंहूं उठा चुके हैं। इसके बाद से राजस्थान की भजनलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। उसने ऐसे सभी लोगों से वसूली करने की तैयारी कर रही है।

भजनलाल सरकार ने जारी किए सख्त कार्रवाई के निर्देश

प्राप्त जानकारी के अनुसार भजनलाल सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश भेजे हैं, इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, उन लोगों के नाम इस योजना से स्वचालित रूप से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले इन नामों की गहन जांच करवाई जा रही है कि किन परिस्थितियों में ये लोग इस योजना में शामिल हो गए थे। वहीं भजनलाल सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि 10 साल तक के बच्चे तथा 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग के नाम को योजना से नहीं हटाया जाएगा। भले ही वो केवाईसी न करा सके हों।

जिला कलेक्टरों को दिया नाम हटाने का अधिकार

भजनलाल सरकार ने अपने इन दिशा-निर्देशों में जिला कलेक्टरों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान कर दिए हैं, जिसके अनुसार अब पात्र लोगों के नाम को जोड़ने तथा अपात्रों के नाम हटाने की प्रक्रिया को सुगम तथा पारदर्शी बनाने हेतु ये अधिकार दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई पात्र व्यक्ति विभागीय वेवसाइट के साथ ही कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से अपना नाम एनएफएसए योजना में जुड़वा सकता है।

भजनलाल सरकार करेगी वसूली

भजनलाल सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जांच में जो 29 लाख 2 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थियों का खुलासा हुआ है। उन्हें खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो 30 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटा लें, अन्यथा उनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली व्याज सहित की जाएगी। इसलिए जो अपात्र हैं वो स्वयं योजना से हट जाएं।  

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