Rajasthan Assembly Schedule Fixed from 12-21 March: राजस्थान विधानसभा में 12-21 मार्च तक की कार्यवाही का सारा शेड्यूल तय कर दिया गया है। बजट सत्र 2025 में किस दिन क्या-क्या काम होंगे और किस-किस दिन अवकाश रहेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सोमवार 10 मार्च 2025 को कार्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के द्वारा प्रतिवेदन रखते हुए आगामी विधायी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बैठक में तय हुआ कि होली के अवसर पर 13 से 18 मार्च तक 6 दिन का अवकाश होगा।
12 मार्च को ये अहम विधेयक होंगे पारित
राजस्थान विधानसभा बजट सत्र 2025 के तहत 12 मार्च 2025 को भजनलाल सरकार के द्वारा निम्नलिखित अहम विधेयक सदन में पारित किए जाएंगे-
• राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2025
• राजस्थान वित्त विधेयक,2025
• राजस्थान विनियोग विधेयक,2025
• भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक,2025
• बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक,2025
होलिकोत्सव पर रहेगा सदन का अवकाश
कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार होलिका महोत्सव को लेकर 13 मार्च से 18 मार्च 2025 तक 6 दिन के अवकाश में विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
19 मार्च को प्रतिवेदन होगा प्रस्तुत
होलिका महोत्सव के पश्चात विधानसभा में 19 मार्च 2025 को प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसी दिन 19 मार्च को ‘राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक,2025’ को पारित किया जाएगा।
20 तथा 21 मार्च को ये अहम विधेयक होंगे पारित
20 मार्च को विधानसभा में राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति को ‘कुलगुरू’ संबोधित करने से संबंधित कानूनों में संशोधन हेतु ‘राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक,2025’ को चर्चा कर पारित किया जाएगा। इसके बाद सत्र के अंतिम कार्यदिवस 21 मार्च को ‘राजस्थान भू-राजस्व(संशोधन) विधेयक,2025’ को सदन में चर्चा के बाद पारित किया जाएगा।
15 अप्रैल से बदल जाएगा अदालतों का टाइम-टेबल
राजस्थान हाईकोर्ट तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों में आगामी 15 अप्रैल 2025 से ग्रीष्मकाल के दौरान न्यायालयों के टाइम-टेबल में बदलाव हो जाएगा। रजिस्ट्रार (प्रशासन) के अनुसार-
• राजस्थान हाईकोर्ट में 27 जून तक प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक न्यायिक कार्य होगा।
• इस बीच 10:30 से 11 बजे तक मध्यांतर होगा।
• हाईकोर्ट में ग्रीष्मकाल के दौरान प्रातः 7:30 से अपराह्न 1 बजे तक कार्यालय का समय रहेगा।
• इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में प्रातः 8 बजे से 12:30 तक न्यायिक कार्य होगा।
• पीठासीन अधिकारी प्रातः 7:30 से 8 बजे तक, अपराह्न 12:30 से 1 बजे तक अपने चेंबर में कार्य करेंगे।
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