Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान के विधानसभा सत्र की कार्रवाई आज दो दिन बाद से पुनः प्रारम्भ होने जा रही है। सदन की कार्रवाई 11 बजे से निर्धारित है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के पहले दिन जिस प्रकार विपक्षी कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार सदन में हंगामा और शोर-शराबा किया, यह विधानसभा सत्र काफी हंगामे वाला रह सकता है।
इस बीच संभावना जताई जा रही है कि भजनलाल सरकार नए धर्मांतरण विधेयक 'द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' को इसी सत्र में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। नए विधेयक में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने को आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
जानें कैसा है नया धर्मांतरण विधेयक
भजनलाल सरकार के द्वारा लाया जाने वाला नया विधेयक 'दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' कई तरह से एक कठोर कानून होगा। इस नए विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति/संस्था किसी व्यक्ति/समूह का जबरन/प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता है, तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर देगा। इसके अतिरिक्त यदि 2 व्यक्ति सहमति के आधार पर धर्म परिवर्तन/विवाह करते हैं तो उन्हें 60 दिन पूर्व अपने जिला कलेक्टर को सूचित कर पूर्ण जानकारी देनी होगी।
इस नए 'दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024' विधेयक के अनुसार जबरन/प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने तथा लव जिहाद जैसे कृत्य पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद जैसे मामले को निरस्त करने का अधिकार फैमिली कोर्ट को अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही इस अपराध को गैर जमानती माना जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिल भी ला सकती है सरकार
राजस्थान की भजनलाल सरकार लव जिहाद, जबरन/प्रलोभन देकर धर्मांतरण विधेयक के साथ ही कई अन्य बिल भी इस बजट सत्र में लाने की तैयारी में है। इनमें से प्रमुख रूप से ‘राजस्थान विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025’ , भूजल संबंधी विधेयक, मीसा बंदियों पेंशन संबंधी विधेयक तो प्रवर समिति के पास विचाराधीन हैं।
वहीं अजमेर के अंदर एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी एक विधेयक इसी बजट सत्र में लाने की संभावना है। उपरोक्त सभी बिलों को समुचित तरीके से लाने के लिए राजस्थान सरकार अपनी रणनीति को तैयार कर रही है।
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