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Rajasthan Panchayat Election: भजनलाल कैबिनेट ने विगत सप्ताह ग्राम पंचायतों तथा ग्राम समितियों के पुनर्गठन और नवसृजन को स्वीकृति दी थी। पंचायतीराज विभाग ने 20 जनवरी से पुनर्गठन होने की तारीख तय कर दी।

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन प्रक्रिया का क्रियान्वयन होने का रास्ता साफ हो चुका है। विगत सप्ताह ही भजनलाल कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों तथा ग्राम समितियों के पुनर्गठन और नवसृजन को स्वीकृति दी थी। इस दिशा में अब 20 जनवरी से उनका पुनर्गठन आरंभ होने की तारीख आ गई है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ जोगाराम ने बताया कि ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों का जो भी प्रक्रियात्मक पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन तथा नवसृजन होगा, वह 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे होगा आरंभ पुनर्गठन

सबसे पहले जिला कलेक्टर की ओर से नई ग्राम पंचायतों तथा ग्राम समितियों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जिसे 30 दिनों (20 जनवरी-18 फरवरी तक) में तैयार करना होगा
• राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत तैयार प्रस्ताव को प्रकाशित कर अगले 30 दिनों (20 फरवरी-21 मार्च 2025 तक) में आपत्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।
• अगले 10 दिनों (23 मार्च-1 अप्रैल 2025 तक) ड्राफ्ट प्रस्तावों क्रम में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
• आपत्तियों के निस्तारण के बाद अगले 12 दिन(3 अप्रैल-15 अप्रैल 2025 तक) प्रस्ताव को तैयार कर पंचायतीराज विभाग को भेज दिया जाएगा।
इसके बाद की प्रक्रिया पंचायती राज विभाग तय करेगा कि कब पंचायत चुनावों को आयोजित कराना है।

एक राज्य एक चुनाव की ओर राजस्थान

जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों के पुनर्गठन एवं नवसृजन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जानकारों द्वारा संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान में अभी कई अन्य चुनाव भी लंबित चल रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों के अतिरिक्त निकाय चुनाव तथा सहकारी संस्थाओं के चुनावों के भी लंबित होने को देखते हुए।

राजस्थान सरकार एक राज्य एक चुनाव की ओर जा सकती है। क्यों कि कई निकायों में प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसी ही संभावना ग्राम पंचायतों के लिए भी जताई जा रही है कि शायद भजनलाल सरकार चुनाव प्रक्रिया के लगातार लंबित होने के कारण एक साथ भी करा सकती है।   

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