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राजस्थान पुलिस की तरफ से महिला सुऱक्षा की दिशा में 31 मार्च 2025 तक ‘सुरक्षा सखी संवाद’ पखवाड़ा चलाया जा रहा है।महिलाओं, बालिकाओं को अपने अधिकारों तथा शक्तियों से अवगत कराना है

Rajasthan Police Conduct Suraksha Sakhi Samvad Fortnight Campaign: राजस्थान पुलिस की तरफ से महिला सुऱक्षा की दिशा में 31 मार्च 2025 तक ‘सुरक्षा सखी संवाद’ पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सुरक्षा सखी अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर व्यक्तिगत ढंग से महिलाओं तथा बालिकाओं को से संपर्क कर रहीं हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा महिला संबंधी कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ ही महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ आने वाली समस्याओं को पुलिस के साथ साझा करना भी है।

‘सुरक्षा सखी संवाद’ की रूपरेखा

राजस्थान पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी अजमेर रेंज) ओमप्रकाश के द्वारा दी जानकारी के अनुसार डीजीपी यू.आर.साहू तथा एडीजी (पुलिस सिविल राइट्स व एएचटीयू) मालिनी अग्रवाल के निर्देशन में ही राज्य भर में ‘सुरक्षा सखी संवाद’ पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। डीआईजी ओमप्रकाश ने बताया कि शहर-शहर हर थाना प्रभारी को कम से कम 3 सुरक्षा सखियों को अभियान के तहत चयनित करना है। इसके साथ ही इन सखियों के कार्यों की समीक्षा हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

सुरक्षा सखियों को किया जाएगा सम्मानित

जानकारी के अनुसार इन चयनित सखियों को अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर महिलाओं तथा बालिकाओं को संपर्क करना होगा। उन्हें महिला संबंधी कानूनों के बारे में जागरूक करना होगा। इसके साथ-साथ उन महिलाओं तथा बालिकाओं को आने वाली समस्याओं तथा उनके सुझावों के बारे में संबंधित थाना पुलिस को अवगत कराना होगा। इस ‘सुरक्षा सखी संवाद’ जागरूकता अभियान की समाप्ति पर सराहनीय कार्य करने वाली 5 सुरक्षा सखियों को रेंज स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

क्यों पड़ी सरकार को ऐसे अभियान की जरूरत

बता दें यह ‘सुरक्षा सखी संवाद’ अभियान उन महिलाओं को अपने अधिकारों तथा संविधान प्रदत्त शक्तियों से अवगत कराना है, जो विभिन्न प्रकार की हिंसा तथा उत्पीड़न का शिकार हैं। यह अभियान उन्हें कई कानूनी उपाय संस्थाओं तथा सेवाओं तक पहुंचने को जागरूक करता है। थाना प्रभारियों द्वारा चयनित की गई सुरक्षा सखियां महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनों और उनकी शक्तियों से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगी और उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराएंगी।

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