rajasthanone Logo
राजस्थान में अब फोन सर्विलांस और टेपिंग नियम में नए बदलाव कर दिए हैं। अब राज्य के डीजीपी की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर नहीं ले सकेगा।

Rajasthan Police Phone Surveillance and Tapping Rules Changed: राजस्थान में अब फोन सर्विलांस और टेपिंग को लेकर नए नियम बदलाव कर दिए गए हैं। जिसके तहत अब राजस्थान के डीजीपी यू.आर.साहू की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर नहीं ले सकेगा। बता दें राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला विगत कई वर्षों से गरमाया रहा है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में भी कई मामले सुर्खियों में रहे जब कई मंत्रियों तथा विधायकों के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहे। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस प्रकार के बार-बार आरोप लगा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने हाल ही में फोन टैपिंग से संबंधित नियम बदल दिए हैं। जहां अब तक एसपी तथा अपर रैंक के अधिकारी मोबाइल सर्विलांस पर लेने के निर्देश देते थे, वहीं अब डीजीपी की अनुमति के बिना अब कोई अधिकारी सर्विलांस निर्देश देने का अधिकारी नहीं होगा। बता दें 3 माह पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा फोन टैपिंग के नियमों में बदलाव किया गया था। दूरसंचार अधिनियम 2023 के दूरसंचार नियम 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके अनुसार सक्षम अधिकारी केवल पुलिस महानिदेशक को ही माना गया है, जिसकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

रिव्यू कमेटी में अब नहीं होंगे गृह सचिव

नए नियमों के अनुसार राजस्थान में सर्विलांस करने वाली समीक्षा समिति में अब गृह सचिव बतौर सदस्य नहीं होंगे। अब इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा सदस्य के तौर पर विधि सचिव होंगे। अब गृह सचिव के स्थान पर सदस्य के तौर पर किसी अन्य विभाग का कोई अधिकारी होगा। समीक्षा समिति के अधिकारों में जो आदेश सर्विलांस के नियमों के विपरीत होगा उसे बाहर कर सकती है, इसके साथ ही समिति रिकॉर्डिंग डिलीट करने के आदेश भी दे सकती है।  

नए नियम से सर्विलांस में आई गिरावट

बता दें राजस्थान पुलिसराजस्थान पुलिस विभाग के अनुसार पुलिस अधिकारियों को हर रोज अनुमानतः 5-10 संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाने की जरूरत पड़ती रहती है। किंतु केंद्र सरकार द्वारा नियम बदलाव के बाद अब हर माह 10-15 संदिग्ध नंबरों को सर्विलांस पर ले रहे हैं। इस प्रकार सर्विलांस गतिविधियों में भारी कमी आई है।

ये भी पढ़ें-  Rajasthan Budget Session 2025: कोचिंग सेंटर संचालकों की मनमानी पर लगेगा भारी जुर्माना, भजनलाल सरकार ने पेश किया बिल

5379487