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Pakistani Migrants In Rajasthan: प्रदेश के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में करीब 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह हैं। क्या होता है LTV और STV वीजा? साथ ही चिकित्सा वीजा धारक 29 अप्रैल तक भारत में रह सकते हैं।

20 thousands Pakistani In Rajasthan: पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में एक नगर है। जहां पर 22 अप्रैल के दिन आतंकियों ने कुछ भारतीय टूरिस्ट पर गोलियां चलाई। जिससे पूरे भारत देश में आतंकवाद के लिए आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को वीजा निलंबित कर दिया है। इस फैसले से राजस्थान में काफी असर पड़ा है। प्रदेश में तकरीबन 20 हजार पाकिस्तानी नागरिक काफी लंबी अवधि के वीजा (LTV) पर रह रहे हैं। सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक अपने देश वापस जाने के लिए कहा है। लेकिन इस फैसले में हिन्दू, सिख, ईसाई या पारसी अल्पसंख्यको को राहत दी गई है। 

क्या है LTV और STV वीजा

LTV (लॉन्ग टर्म वीजा) 6 महीने से लेकर कई सालों तक के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रकार का वीजा वो व्यक्ति लेते हैं, जो किसी अन्य देश (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश) आकर भारत में उच्च शिक्षा, नौकरी और परिवार के साथ रहना होता है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में शरणार्थियों या धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी भारत सरकार यह वीजा देती है। 

STV (शॉर्ट टर्म वीजा) की अवधि 15 दिन, 30 दिन या 90 दिन की होती है। यह वीजा भारत में घूमने आए पर्यटकों और व्यापार यात्राओं या अन्य यात्राओं के लिए दिया जाता है। 

29 अप्रैल तक रह सकेंगे चिकित्सा वीजा धारक 

राजस्थान राज्य पाकिस्तान देश के साथ 1080 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाक की सीमा प्रदेश के बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर से सटी हुई है। जिसके कारण काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोगों के रिश्तेदार इन जिलों या इलाकों में LTV और STV लेकर रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार जैसलमेर में 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक LTV और लगभग 1200 STV लेकर रह रहे हैं। प्रशासन ने इन सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करके भारत छोड़ने की हिदायत दी है। लेकिन चिकित्सा वीजा धारक को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। 

LTV प्राप्त भारत में रह सकते हैं

भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, जो हिन्दू पाकिस्तानी परिवार LTV पर भारत में रह रहें है, उनकी पुनर्मिलन की प्रक्रिया चल रही है। जिसके कारण उन्हें भारत में रहने दिया जाएगा। इसके अलावा विदेशियों के पंजीकरण अधिकारी (FRO) और अन्य एजेंसीज प्रदेश के सभी पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वीजा स्टेटस तथा अन्य विकल्पों की जानकारी मुहैया करा रही है।

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