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Rajasthan News: एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Jaipur News: अगर आप जयपुर में रहते हैं या फिर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। जयपुर शहर में बढ़ रही अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने 5 नए नियम लागू कर दिया। जिसमें होटल, क्लब, मॉडिफाइड गाड़ियां, सीसीटीवी, पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री और सिम कार्ड वितरण से जुड़े नए नियम शामिल हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इन पांच नए नियमों के बारे में...

  1. होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉज, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस के मालिकों को अब रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।
  2. नए नियमों के मुताबिक़ होटल, क्लब, मॉल, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा।
  3. मॉडिफाइड गाड़ियों पर पुलिस की नजर होगी, बिना मान्यता प्राप्त मॉडिफिकेशन जैसे प्रेशर हॉर्न, हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्त कार्रवाई होगी।
  4. सिम कार्ड खरीदने-बेचने को लेकर भी नए और सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब किसी तरह के फर्जी आईडी पर सिम कार्ड बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  5. पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब गाड़ी खरीदने और बेचने से पहले खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी वेरिफाई करना अनिवार्य होगा, फर्जी दस्तावेजों पर गाड़ी बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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कब से कब तक रहेगा नियम

पुलिस कमिश्नरेट का यह आदेश 5 अप्रैल 2025 से 4 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। या फिर जब तक अगला आदेश लागू न हो जाए। जयपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है स्वयं इन नियमों का पालन करें और किसी भी  संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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