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Jaipur news: प्रदेश सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए फैसले लिए हैं। जिसमें आबादी के अनुसार वार्डो की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही कितने वार्ड होंगे और कैसे बदलेगा पंचायतों का भूगोल। इसके लिए खबर को पूरा पढ़ें....

Rajasthan rural development: भजनलाल सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर से तय हो चुका है कि पंचायतों में कितने वार्ड होंगे। साथ ही राज्य सरकार पंचायतों के लिए और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

पंचायत समिति में इतने होंगे वार्ड

प्रदेश सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसमें पंचायतों में भी वार्डो का फॉर्मूले चलाया जाएगा। जिसके तहत वार्डों का पुनर्गठन आसानी से हो सकेगा। सरकार के सर्कुलर के अनुसार अब 3 हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 ही वार्ड हो सकेंगे और अगर 3 हजार से ज्यादा की आबादी है तो, पंचायतों में हर 1000 तक को आबादी पर 2 वार्ड बढ़ाए जा सकते हैं। 

जोगाराम (पंचायती राज के सचिव और आयुक्त) बताते हैं कि 1 लाख तक की आबादी पर 15 वार्ड ही बन सकेंगे। अगर आबादी 1 लाख से ज्यादा है तो, हर 15,000 लोगों पर 2 वार्ड अधिक होंगे। पंचायती राज ने यह सर्कुलर पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन के लिए जारी किया है। 

क्या होंगे नियम 

पंचायतों में वार्डों का पुनर्गठन पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अंतर्गत पंचायत समितियों में आबादी के अनुसार वार्डों की स्थिति स्पष्ट की है। प्रदेश सरकार ने 1 महीने पर ही सर्कुलर जारी कर दिया था। जो आबादी को लेकर स्थिति को स्पष्ट करता है। इसके अलावा अगर पंचायत समितियों में 40 या उससे ज्यादा ग्राम पंचायतों में 2 लाख या उससे ज्यादा की आबादी है तो, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही पंचायतों की आबादी कम से कम 3000 और ज्यादा से ज्यादा 5500 तक हो सकेगी। पंचायतों का पुनर्गठन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जा रहा है। 

पंचायतों का बदलेगा भूगोल

अभी के लिए पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर 18 फरवरी तक ही पंचायतों में प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। इन प्रस्तावों पर 23 मार्च से 1 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी जाएंगी और फाइनल प्रस्ताव 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा। इसके बाद प्रस्ताव को पंचायती राज को भेज दिया जाएगा। जिससे पंचायतों का पूरा भूगोल बदल जाएगा।

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