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Karauli Borewell News: ट्यूबवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब ट्यूबवेल खोदने से 15 दिन पहले सूचना देनी होगी।

Karauli Borewell News: बोरवेल और ट्यूबवेल में बच्चों के गिरने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाया गया है। बता दें कि अब लोगों को ट्यूबवेल खोदने पर पहले प्रशासन से 15 दिन पहले से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के बोरवेल खोदने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए है। 

भविष्य में घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लिया फैसला
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि पिछले दिनों बोरवेल, ट्यूबवेल या कुओं में बच्चों के गिरने के कई मामले सामने आए है जिनको भविष्य में रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।  

15 दिन पहले देनी होगी सूचना 
आदेश के अनुसार ट्यूबवेल या बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले लोगों को लिखित में सूचना देनी होगी। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को यह सूचना भेजी जाएगी। इस सूचना को डीओआईटी, जीओआर द्वारा विकसित राजधारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 

नलकूप के चारों होगा एक प्लेटफार्म
जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि नलकूप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट से एक प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा जिसका साईज 0.50×0.50×0.60 मीटर होगा। जमीन से 0.30 मीटर उपर और 0.30 मीटर नीचे होगी। साथ ही स्टील की एक केप भी होगी जो नलकूप के उपर लगाई जाएंगी। 

विफल या अधुरी बोरवेल की भी देनी होगी जानकारी 
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई पुराने नलकूप, अकार्यशील बोरवेल या कोई बोरवेल चालू हालत में नहीं है तो उसकी भी जानकारी उपयोगकर्ता, एजेंसी की ओर से राजधारा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

निगरानी के लिए किया गया है समिति का गठन 
जिला स्तर पर निगरानी करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें जिला कलेक्टर समेत सात सदस्य होंगे। साइट के निरीक्षण के दौरान यदि कोई उल्लघंन किया जाता है तो एजेंसी, प्राधिकारी द्वारा एनओसी रद्द भी की जा सकती है। साथ ही बोरवेल ट्यूबवेल को सील करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही जुर्माना भरना होगा और एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।

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