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Rajasthan News: प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन के विरुद्ध नया धर्मांतरण विधेयक लेकर आई है। बिल को बजट सत्र के बाद पारित करवाया जा सकता है। भजनलाल सरकार के इस फैसले को समझने के लिए पूरी खबर पढ़ें।

Rajasthan News: भजनलाल सरकार नया धर्मांतरण विधेयक 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' पेश किया है। राजस्थान की विधानसभा में गजेंद्र सिंह खींवसर (स्वास्थ्य मंत्री) ने यह धर्मांतरण बिल पेश किया। अनुमान है कि इस बिल को बजट सत्र 2025 के बाद पारित करवाया जा सकता है। इस बिल से पहले भी एक बार भाजपा सरकारी की मंत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में ऐसा बिल आया था। लेकिन तब यह बिल केंद्र सरकार ने अटका दिया था। 

अब बिल के साथ आगे क्या होगा

बिल पेश होने के बाद अब विधानसभा में बिल पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। फिर भाषण पर बहस होगी। पक्ष और विपक्ष बिल पर अपने अपने विचार बताएंगे। विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। पूर्व सरकार में समय में बने 9 जिलों को निरस्त करने पर हंगामा भी हो सकता है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू होगा। 

बिल पारित हो जाने के बाद क्या होगा

अगर बिल पारित हो जाता है तो, राज्य में किसी को भी जबरदस्ती, बहला फुसलाकर या किसी भी प्रकार का कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता सकेगा। यह कानून लव जिहाद जैसी घटनाओं को खत्म करेगा। अगर कोई भी धर्मांतरण जैसी घटनाओं को अंजाम देता हुआ पाया गया तो, 3 से 10 साल तक की सजा हो सकेगी।

लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो, उसे कलेक्टर को धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले सूचित करना होगा। यह प्रावधान 'द राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 में शामिल हो जाएगा। 

राजस्थान के अलावा ओर किस राज्य में है ऐसा कानून

राजस्थान से पहले भी यह कानून उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में पारित हो चुका है।  1967 में यह कानून सबसे पहले ओडिशा में लागू हुआ था और भाजपा की सरकार में यह कानून उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश राज्यों में भी लागू हो गया। ऐसे में अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसी से विवाह करता है तो, उसे कानून के द्वारा कड़ी सजा मिलेगी और विवाह को भी निरस्त किया जा सकता है।

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