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Rajasthan New Transfer Policy: नई तबादला नीति के बाद अब सरकार की ओर से कहा गया है कि दो साल से पहले किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

Rajasthan New Transfer Policy:  राजस्थान में ट्रांसफर से रोक हटने के बाद सरकार की ओर से नया नियम लागू कर दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर बैन लगाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में ट्रांसफर को लेकर होड़ मच गई है। अब सरकार की ओर से कहा गया है कि दो साल से पहले किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 

सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी की गाइडलाइन 

सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक होने ट्रांसफर के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला होता है तो कम से कम 2 दो साल तक उन्हें उसी जगह पर रहना होगा। 

अनुमान है कि नई तबादला नीति के अंतर्गत 10 जनवरी तक होने वाले तबादलों की लिस्ट में सरकार के नए फैसले का असर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री की ओर से यह साफ कर दिया गया था कि इन तबादलों में कोई मंत्री या विधायक दखलअंदाजी ना करें। 

तबादले लिस्ट से पहले मची होड़

नई तबादला नीति आते ही सरकारी कर्मचारियों में ट्रांसफर कराने की होड़ मच गई है। इसका अंदाजा सचिवालय में कर्मचारियों की बढ़ती भीड़ से लगया जा सकता है। लोग अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर कराने के लिए कई जगह हाथ पांव मार रहे है। इसके अलावा कई लोग मंत्री, विधायकों और अन्य विभागों में भी जाकर मुलाकात कर रहे है।  

10 दिन के तबादलों से हटी रोक 

जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से नए साल पर कर्मचारियों के तबादलों पर 10 दिन के लिए रोक हटा दी गई है। इसके अलावा साल 2024 में भी 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक के ट्रासंफरों से रोक हटा दी गई थी। 

शिक्षा विभाग में नहीं होगा कोई तबादला 

शिक्षा विभाग की बात करें तो अभी तक इस विभाग पर तबादलों की रोक लगी हुई है। इसके लिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। पिछले साल भी शिक्षा विभाग में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था।

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