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Chief Minister Kanyadan Scheme: मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की, जिसके तहत अब आवेदक विवाह की तिथि से एक वर्ष तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

Chief Minister Kanyadan Scheme: राजस्थान में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसमें सरकार आम लोगों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं कर रही है। इसी क्रम में आज यानी सोमवार को प्रदेश के कन्याओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भजन लाल सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की, जिसके तहत अब आवेदक विवाह की तिथि से एक वर्ष तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। 

इन लोगों के लिए लागू होगा नियम

दरअसल, विधायक विनोद कुमार के प्रश्नकाल के दौरान किए गए प्रश्न में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया और बताया कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि छह माह को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, जिसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है। इस योजना में बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे।

क्या है योग्यता?

  • दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होना चाहिए।
  • दुल्हन 10 वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर चुकी हो।

कैसे करें अप्लाई?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नजदीक कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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