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Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में पारित चार विधेयकों पर अब राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024, राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम 2025, राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम 2025, राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां संशोधन विधेयक 2025 शामिल है।

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में पारित चार विधेयकों पर राज्यपाल की मोहर लग चुकी है। भजनलाल सरकार द्वारा बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई। बता दें कि सरकार ने इसे अपने पहले बजट सत्र में रख दिया था लेकिन इसे दूसरे सत्र में पास किया गया। राज्य में ये सभी कानून जल्द लागू किए जाएगें। 

लोकतंत्र सेनानी प्रतिमाह दी जाएगी पेंशन

राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के तहत राज्य में लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह बीस हजार रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएगें। साथ ही मेडिकल भत्ता के लिए चार रुपये दिए जाएंगे और रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में कुल 1 हजार 140 लोकतंत्र सेनानी है। मृत्यु के बाद यह सभी सेवाएं उनके जीवनसाथी को आजीवन मिलती रहेंगी। 

सरकार के इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय पर्वों पर भी उन्हें बतौर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इन सुविधाओं को कांग्रेस सरकार द्वारा साल 2019 में बंद कर दिया गया था, जिसे अब भाजपा सरकार की ओर से फिर से लागू किया जा रहा है। 

राज्य के 45 अप्रचलित और पुराने कानून समाप्त 

राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम 2025 के अंतर्गत सरकार ने राज्य के 45 अप्रचलित व पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है। इसमें ज्यादातर पंचायतीराज विभाग से जुड़े कानून है, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। 

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नगर सुधार न्यासी व प्राधिकरणों में न्यायाधीशों की भर्ती बंद 

विधानसभा में पारित राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत अब प्रदेश के नगर सुधार न्यासी और प्राधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति बंद करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था। 

विश्वविद्यालयों में कुलपति को कहा जाएगा कुलगुरु

राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत प्रदेश के 33 यूनिवर्सिटियों में अब कुलपति को कुलगुरु के नाम से और प्रति-कुलपति को प्रति-कुलगुरु के नाम से कहा जाएगा।

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