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Rajasthan Kota: राजस्थान में स्टूडेंट सुसाइड को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोटा के सभी हॉस्टल व पीजी संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सभी संचालकों को 31 जनवरी 2025 से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

Rajasthan Kota: राजस्थान के कोटा में हॉस्टल व पीजी के संचालकों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए है कि शहर में जितने भी हॉस्टल व पीजी चल रहे है उन सबको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आधिकारिक एक्स हैंडल पर सरकार की ओर से एक लिंक शेयर की गई है, जिसपर शहर के सभी पीजी और हॉस्टल संचालकों को जानकारी देनी होगी। इसके लिए सरकार की ओर से 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है। कोटा प्रशासन की ओर से यह सख्त आदेश दिया गया है कि सभी को रजिस्ट्रेशन सभी को करवाना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर प्रसाशन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

'कामयाब कोटा' वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी ये सभी जानकारी

प्रशासन द्वारा बनाई गई इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को 'कामयाब कोटा' नाम दिया गया है। इसमें हॉस्टल/पीजी के संचालकों को कुल 10 कॉलम भरने होगें, जिसमें अपना नाम, मालिक का नाम, क्षमता, पता, फोन नंबर, मैनेजर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एरिया पुलिस स्टेशन के नाम आदि से जुड़ी जानकारी देगी होगी। ये जानकारी भरते ही आपको वेलीडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके हॉस्टल/पीजी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन kamyabkota.com  वेबसाइट पर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देगा होगा। 

आत्महत्या के रोकधाम के लिए पेश होगा बिल 

कोटा में बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड के मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट की ओर से सरकार पर सवाल उठाए गए है कि आत्महत्या को रोकने के लिए आपकी तरफ से अब तक क्या प्रयास किए गए है? इसको संज्ञान में लेते हुए सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र में इसके संबंध में कोचिंग बिल पेश किया जाएगा। इस पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद भरवानी की खंडपीठ ने कहा कि यदि 10 फरवरी तक कोई कानून लागू नहीं होता है, तो कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी।

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