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JDA Housing Scheme: राजस्थान के जयपुर में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए जेडीए की ओर से तीन नई आवासीय योजनाएं लागू की जाने वाली है। 27 मार्च को ये तीनों आवासीय योजनाएं जेडीए द्वारा लॉन्च की जाएंगी।

JDA Housing Scheme: राजधानी जयपुर में अपने भूखंड का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीन नई आवासीय योजनाएं लागू की जाने वाली है। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को ये तीनों आवासीय योजनाएं जेडीए द्वारा लॉन्च की जाएंगी। 
 
कब से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया?
जेडीए की ओर से गंगा, यमुना और सरस्वती नाम से ये आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएगी। यदि आप इन तीनों योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको बता दें कि 6 अप्रैल से इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी और 5 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते है। 

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आवासीय योजनाओं से जुड़ी जानकारी 
1.ग्राम बस्सी में गंगा विहार को विकसित किया जा रहा है। 

आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)- 14000 रुपए

भूखंडों की स्थिति

45 वर्ग मीटर तक- 131
46 से 75 वर्ग मीटर तक-36
76 से 120 वर्ग मीटर तक-65
 
2.चाकसू के काठावाला में यमुना विहार को विकसित किया जाएगा।

आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)-15500 रुपए

भूखंडों की स्थिति

45 वर्ग मीटर तक- 43
46 से 75 वर्ग मीटर तक-66
76 से 120 वर्ग मीटर तक-74
121 से 220 वर्ग मीटर तक-11
221 वर्ग मीटर से अधिक-38

3. दौलतपुरा के ग्राम डाबरी में सरस्वती विहार को विकसित किया जाएगा

आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)-11000 रुपए

भूखंडों की स्थिति

45 वर्ग मीटर तक- 95
46 से 75 वर्ग मीटर तक-74
76 से 120 वर्ग मीटर तक-66
121 से 220 वर्ग मीटर तक-48
221 वर्ग मीटर से अधिक-30

आवेदन की पात्रता
1. आवेदन करने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 
2. आवेदक की आयु 18 साल या अधिक होनी जरूरी है। 
3. आवेदक का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। 
4. जेडीए की ओर से आवेदक के नाम से 10 साल में कोई मकान/ भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। 
 
ये नहीं कर सकते है आवेदन  
1. एक ही व्यक्ति के नाम से एक से ज्यादा आवेदन करने पर सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। 
2. आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न होने पर भी आवेदन को निरस्त किया जाएगा। 
3. आवेदन की ओर से निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र पेश न करने पर। 
4. अवयस्क व्यक्ति की ओर से आवेदन करने पर। 
5. प्लॉट आवंटन के समय लॉटरी में सफल आवेदकों की पात्रता की जांच की जाएंगी। गलत जानकारी मिलने पर लॉटरी में आवंटित प्लॉट को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पंजीकरण राशि को भी जब्त किया जाएगा।

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