Kota Holi: कोटा शहर में कोचिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कोटा पुलिस की ओर से होली को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। इन गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग स्टूडेंट्स को होली खेलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके तहत छात्र छतों पर जाकर होली का आयोजन नहीं कर सकेंगे। साथ ही हॉस्टल, पीजी, मैस या रेस्टोरेंट में डीजे बजाने पर भी बैन रहेगा। पुलिस की ओर से संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कारण से लिया गया है फैसला
दरअसल, यह फैसला चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान छात्रों के हंगामे को देखते हुए लिया गया है। जिसके बाद कोटा में छात्रों ने काफी उत्पात मचाया था और कई जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थी। इस घटना के बाद हॉस्टल संचालकों ने होली के समय भी इसी प्रकार की समस्या की आशंका जताई थी, जिसके कारण कोटा पुलिस द्वारा यह गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि यह नियम 13 मार्च को होली दहन और 14 मार्च को धुलंडी के दिन तक लागू रहेगें।
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इन बातों का रखना होगा ध्यान
पुलिस की ओर से कोटा के सभी हॉस्टल, पीजी, मेस और रेस्टोरेंट संचालकों को यह आदेश दिया गया है कि वे इन बिन्दुओं का ध्यान रखें।
1. हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट में डीजे साउंड पर बैन रहेगा।
2. शराब पार्टी या किसी ओर प्रकार के नशे करते हुए यदि कोई बच्चा पाया जाता है तो हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी।
3. हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेन्ट की छत पर जाने पर रोक रहेंगी। साथ ही यहां किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित होगा।
4. 14 मार्च को केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
5. सभी अपनी संस्था में खुद मौजूद रहकर स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखेगा और व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस को सूचित करेंगे।
यदि कोई छात्र या हॉस्टल, पोजी, मैस, रेस्टोरेंट संचालक इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाएंगी।
नोट- किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 07442350777-07442350778 व थाना बोरखेडा के मोबाइल नंबर 07442350767 पर खबर करें।