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CM Bhajanlal Sharma: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब उनकी शादी के लिए 51000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आईए जानते हैं कैसे करें आवेदन।

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं के विवाह के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राज्य में पहले से ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही थी। लेकिन अब इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी प्रयासों को और भी तेज कर दिया गया है। इस योजना के तहत वे कन्याएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी शादी के लिए 51000 तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। आईए जानते हैं इस योजना से संबंधित सभी जानकारी। 

क्या है इस योजना का उद्देश्य 

इस योजना कब मुख्य उद्देश्य गरीबी से जूझ रहे परिवारों के लिए विवाह खर्च का वित्तीय भोज काम करना है। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा द्वारा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग को यह आदेश दिया गया है कि इस योजना का लाभ हर पत्र परिवार तक पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आम जनता से भी यह आग्रह किया है कि वें भी ई मित्र केंद्रों या विभागीय कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करें।

आपको बता दे इस योजना के पात्र केवल राजस्थान के मूल निवासी ही है। साथ ही एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों के लिए 51000 की सहायता दी जाएगी। 41000 की सहायता अंत्योदय कार्ड धारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन और पालनहार योजना से जुड़ी कन्याओं को दी जाएगी। आपको बता दें कि यह योजना परिवार की अधिकतम दो लड़कियों के लिए लागू है। बशर्ते उनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। 

कैसे करें आवेदन 

आवेदन करने के लिए आप ई मित्र केंद्र पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा जिलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय पर भी आवेदन किया जा सकता है। बस इस बात का ख्याल रखें की आवेदन करते समय निवास, आय, आयु और सामाजिक श्रेणी से संबंधित सभी दस्तावेज वैध हों।

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