Jaipur 5 Rules: राजधानी जयपुर में आज से यानी 5 अप्रैल से पांच कड़े नियम लागू किए जा रहे है। शहर में बढ़ती महानगरीय संस्कृति व इससे जुडे अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर यह फैसला लिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर के होटल, क्लब, मॉडिफाइड गाड़ियां, सीसीटीवी, पुरानी गाड़ियों और सिम कार्ड की खरीद-बिक्री को लेकर नए नियम जारी किए गए है। इस संबंध में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानें नए नियम
1. होटल, क्लब, बार व फार्म हाउस के लिए आदेश
शहर में देर रात तक पार्टियों में युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
• शहर के किसी भी नाइट क्लब, बार, मॉल, पब, लॉज, फार्म हाउस, होटल, रेस्टोरेंट, डिस्कोथेक व गेस्ट हाउस के मालिकों को देर रात 12 बजे के बाद से शराब की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।
• साथ ही इन स्थानों पर हुक्का या फिर नशीले पदार्थों के सेवन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
• होटल, क्लब, बार आदि में रात 10 बजे के बाद डीजे, साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
2. मॉडिफाइड गाड़ियों के लिए भी जारी किया आदेश
• बिना परमिशन के गाड़ियों को मॉडिफाइड करना जैसे प्रेशर हॉर्न, हाई इंटेंसिटी लाइट्स, मॉडिफाइड साइलेंसर अपराध माना जाएगा।
• साथ ही अवैध मॉडिफाइड गाड़ियों पर पुलिस की नजर रहेगी, ऐसे गाड़ी के मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3. इन स्थानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
• शहर के सभी होटल, क्लब, मॉल, सार्वजनिक स्थानों और मार्केटों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगी।
• वहीं कैमरे की फुटेज को कम से कम एक महीने यानी 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा और पुलिस के मांगने पर तुरंत हाजिर करना होगा।
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4. पुरानी गाड़ियों के लिए नए
• पुरानी गाड़ियों को खरीदने व बेचने से पहले खरीदार व विक्रेता की संपूर्ण जानकारी होना बेहद जरूरी होगा
• फर्जी डॉक्यूमेंट होने पर गाड़ी बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए है।
• चोरी वाले वाहनों की खरीद-बिक्री पर लगाम लगाने के लिए हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा।
5. सिम कार्ड की खरीद-बिक्री को लेकर भी नया नियम
• अवैध आईडी पर सिम कार्ड की खरीद-बिक्री करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
• टेलीकॉम कंपनियों व दुकानदारों को सिम खरीदने से पहले व्यक्ति से पूरी जानकारी लेनी होगी और उसका वेरिफिकेशन करना होगा।