Rajasthan E Patta: डिजिटल गवर्नेंस को और आसान बनाने के लिए राजस्थान स्वायत शासन विभाग ने राज्य के 315 शहर निकाय में ई लीज सुविधा शुरू की है। शासन विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से अब लोग घर बैठे ही प्रॉपर्टी के मालिकाना हक वाला पट्टा बनवा पाएंगे। इस शुरुआत के बाद अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई लीज के अलावा 13 और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं भी ऑनलाइन शुरू करवाई गई है।
दस्तावेज संबंधित जानकारियां
आवेदन करने से पहले आवेदक को सभी दस्तावेज एकत्र करना जरूरी है। इसके लिए आपको नीलामी आवंटन पत्र, खरीद समझौते, बिक्री विलेख या फिर लॉटरी सिस्टम के दस्तावेज लगेंगे। इसके अलावा नवीनतम बिजली बिल और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड जैसे पहचान प्रमाण भी जरूरी है। आपको बता दें की यदि संपत्ति खुद खरीदी गई थी या फिर डेवलपर से प्राप्त की गई थी तो स्वामित्व के दस्तावेज और समझौते को अपलोड किया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर कब्जे आधारित संपत्तियों के मामलों में पुराने बिजली बिल, पानी के बिल या 5 साल से पुराने बीमा पत्र जैसे सबूत के साथ दो पड़ोसी गवाहों की गवाही भी जरूरी है।
क्या है पूरी आवेदन प्रक्रिया
ई लीज के आवेदन के लिए आपको एसएसओ आईडी का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। यदि आपकी आईडी पहले से नहीं बनी है तो जन आधार कार्ड का उपयोग करके आईडी बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आवेदक को स्थानीय स्वशासन एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद वहां से उन्हें लीज डीड ऑप्शन को चुनना होगा और फिर नए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
अपना जिला और संबंधित शहरी निकाय चुनने के बाद सभी दस्तावेजों के स्कैन की गई कॉपियां अपलोड करनी होगी और अपनी संपत्ति के बारे में सभी जानकारी देनी होंगी। जैसे कि सही नाम, पता, घर का आकार और योजना का नाम। इन सभी जानकारी को भरने के बाद, साइट प्लान और ब्लूप्रिंट को अटैच करने के बाद आवेदन को आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ाया जा सकता है।
क्या है समय सीमा
ई लीज आवेदनों को संभालने वाले हर अधिकारी को आवेदन जमा करने के 30 दिनों के अंदर उसका निपटारा करना होगा। देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सिर्फ ई लीज ही नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग, फायर एनओसी प्राप्त करना, संपत्ति के नाम हस्तांतरित करना, लीज भुगतान जमा करना, संपत्ति आईडी बनाना, संपत्ति कर और यूडी कर का भुगतान करना, व्यापार लाइसेंस का नवीकरण करवाना, सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन करना और फाइनेंस लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन हो गई है।
नहीं लगेगा कोई शुल्क
इस ई लीज प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह नई डिजिटल सेवा सभी 315 शहरी निकायों में शुरू की गई है। इसमें 13 नगर निगम, 51 नगर परिषद स्तर के प्रथम श्रेणी के निकाय, 16 द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाएं, 57 तृतीय श्रेणी की और 178 चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका शामिल है।
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