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Palanhar Yojana: राजस्थान की भजनलाल सरकार बेसहारा बच्चों को 2500 प्रति माह तक की आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। छोटी सी उम्र में 2500 रुपये की आर्थिक मदद पाकर बच्चे तमाम तरह के आवश्यक कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं।

Palanhar Yojana: ऐसे बच्चे जो बेसहारा हैं उनके लिए राजस्थान सरकार की एक खास योजना है जो वरदान बनकर सामने आई है। उस योजना का नाम है पालनहार योजना। इस खास योजना के तहत राजस्थान की भजनलाल सरकार बेसहारा बच्चों को 2500 प्रति माह तक की आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। छोटी सी उम्र में 2500 रुपये की आर्थिक मदद पाकर बच्चे तमाम तरह के आवश्यक कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं।

राजस्थान सरकार की इस योजना को दूरदर्शी योजना के रूप में माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बच्चों के लिए समर्पित भजनलाल सरकार कि यह मुहिम रंग लाएगी जिससे बच्चे सशक्त होकर राज्य के विकास में योगदान दे सकेंगे।

2500 रुपये की आर्थिक मदद पाकर सशक्त हो रहे बच्चे

राजस्थान सरकार पालनहार योजना के तहत राज्य में बेसहारा बच्चों के लिए खास मुहिम लेकर आई है। इसे पालनहार योजना का नाम दिया गया है। इस खास योजना के तहत भजनलाल सरकार बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। सनद रहे कि यह वे बच्चे हैं जो पूरी तरह से बेसहारा हैं या फिर जिनके अभिभावक नहीं हैं।

इन बच्चों को सरकार भोजन, शिक्षा व अन्य बुनियादी जरूरत को पूरे करने के लिए यह रकम अदा करती है। सरकार की ओर से 2500 रुपये प्रति माह की मदद पाकर बच्चे सशक्त हो रहे हैं और अपने शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी अनेक जरूरत को पूरा कर सशक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

पालनहार योजना की खासियत

पालनहार योजना की खास बात है उन अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो या फिर वह किसी कारण से बच्चों से दूर हों। ऐसे बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए सरकार सहायता उपलब्ध कराती है। सनद रहे कि जी भी बच्चे बेसहारा हैं और जिनके माता-पिता की मौत हो गई है वह योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

इसके तहत सरकार 5 वर्ष तक बच्चों के लिए 500 और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए एक हजार रुपए की मदद करती है। बढ़ती उम्र के साथ योजना के तहत मिलने वाली रकम भी बढ़ती जाती है और 2500 रुपये तक पहुंचती है। ऐसे में यदि आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माता-पिता गुजर गए हों या उसे पालनहार योजना का लाभ चाहिए हो तो आप संबंधित जिला कार्यालय में संपर्क कर बच्चे का आवेदन कर सकते हैं और उसे योजना से जोड़ सकते हैं।

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