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राजस्थान औषधि नियंत्रक विभाग ने अलग-अलग दवाओं की गुणवत्ता और मानक की जांच के लिए सेंपल लिए थे। इसमें सात अलग-अलग दवाओं के घटकों में अमानक पाए गए। इसके बाद विभाग ने इन दवाओं की खरीद, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है।

Rajasthan News: राजस्थान औषधि नियंत्रण से एक बड़ी खबर आई है। विभाग ने अलग-अलग दवाओं की गुणवत्ता और निर्माण की जांच की है। इनमें सात अलग-अलग दवाओं के घटकों में अमानक पाए गए हैं। इसके बाद औषधि नियंत्रण विभाग ने इन दवाओं की खरीद, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है। उक्त बात की जानकारी औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने मीडिया को दी है।

उनके मुताबिक, दवा कंपनी ने जो बताया है, उसके तहत दवाओं में विभिन्न घटकों की मात्रा सही नहीं पाई गई है। इन सबको देखते हुए विभाग ने इन दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभागीय आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब इन दवाओं की राज्य में बिक्री, खरीद या भंडारण नहीं किया जा सकेगा। 

इन दवाओं पर लगा प्रतिबंध 

आपको बता दें कि राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा दवाओं के सैंपल परीक्षण के दौरान सात अलग-अलग दवाओं के तत्व घटिया पाए गए। इनमें हरिद्वार स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर द्वारा निर्मित रेबेप्राजोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इसी कंपनी की सस्टेन्ड रिलीज डोमपेरिडोन कैप्सूल की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार इसका बैच नंबर PQZA113 है।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के भटोली स्थित मेडिवेल बायोटेक द्वारा निर्मित बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनका बैच नंबर 23400 बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनपुरा बद्दी द्वारा निर्मित निमेसुलाइड और पैरासिटामोल टैबलेट की खरीद, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका बैच नंबर एटी 23-106 है। उत्तराखंड के कुआंवाला आईडीए स्थित क़िसर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित बीटाहिस्टीन टैबलेट 16 एमजी पर रोक लगा दी गई है।

मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित स्कॉट एडिल फार्मासिया द्वारा निर्मित हेपरिन सोडियम इंजेक्शन आईपी 25000 आईयू 5 एमएल पर रोक लगा दी गई है। विभागीय आदेश के बाद इन दवाओं की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कंपनी का बैच नंबर जीवी 3 एच 001 बताया गया है। वहीं, गुजरात के डोलका की कैडिला फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित इंसुलिन इंजेक्शन आईपी 40 आईयू एमएल, 10 एमएल वायल की खरीद-बिक्री पर भी राजस्थान औषधि नियंत्रक विभाग ने रोक लगा दी है।

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